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धोखाधड़ी के आरोप में अभिनेता सचिन जोशी के नाम परिवर्तन याचिका पर HC का आदेश

कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता का नाम 'जगदीश' को 'J' में छोटा नहीं किया जाएगा। अब याचिकाकर्ता का नाम स्थायी रूप से योगेश जगदीश जोशी रहेगा।

By राखी मल्लिक

Feb 12, 2026 18:27 IST

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता और फिल्म निर्माता सचिन जोशी की पासपोर्ट में नाम बदलने की याचिका पर विचार करने के लिए पासपोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिया। जोशी पर धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं। उन्होंने अपने पासपोर्ट में नाम बदलकर योगेश जगदीश जोशी करने का आवेदन किया था।

न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और अभय मत्रि की पीठ ने पुलिस को 18 फरवरी को जोशी के घर पर पुनः सत्यापन करने और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा। इसके बाद पासपोर्ट विभाग कानून के अनुसार नाम बदलने के आवेदन पर निर्णय करेगा।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने बार-बार नाम बदलने के कारण पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि अब और नाम परिवर्तन नहीं होगा। जोशी ने पहले भी अपने नाम में तीन बार बदलाव किया है।

जोशी की ओर से वकील सुजय कांतावाला ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र गजट में आधिकारिक रूप से अपना नाम बदल लिया है। कोर्ट ने कहा कि लंबित मामला पासपोर्ट के नाम परिवर्तन में बाधा नहीं बन सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता का नाम 'जगदीश' को 'J' में छोटा नहीं किया जाएगा। अब याचिकाकर्ता का नाम स्थायी रूप से योगेश जगदीश जोशी रहेगा।

जोशी पर पहले कई धोखाधड़ी, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले थे। 2021 में उन्हें ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। 2022 में विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दी थी।

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