पणजीः उत्तर गोवा के नाइटक्लबों में आतिशबाजी प्रतिबंधित। उत्तर गोवा जिला प्रशासन की ओर से इस सम्बंध में एक निर्देशिका जारी की गयी है। निर्देशिका में कहा गया है कि उत्तर गोवा के नाइटक्लब या पर्यटन केंद्रों में किसी भी प्रकार की बाजी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। नियम न मानने पर नाइटक्लब की परिचालन समिति को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।
जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अनुसार यह निर्देशिका जारी की गई है। इस धारा के आधार पर उत्तर गोवा के पर्यटन केंद्रों के भीतर आतिशबाजी, फायरवर्क्स, पायरोटेक्निक, फ्लेम थ्रोअर या धुआं बनाने के उपकरण का उपयोग, जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। 6 दिसंबर, मध्यरात्रि में उत्तर गोवा के अरपोरा इलाके के 'बर्च बाई रोमियो लेन' (Birch by Romeo Lane) नाइटक्लब में आग लगी। घटना में 25 की मृत्यु और सात घायल हुए। घटना में छह लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इस दुखद घटना के बाद सावधानी के तौर पर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।
यह प्रशासनिक प्रतिबंध उत्तर गोवा के सभी नाइटक्लब, बार, रेस्तरां, होटल, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट, बीच शैक (अस्थायी होटल), इवेंट वेन्यू और मनोरंजन के लिए बनाए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए लागू है।
दूसरी ओर, आगामी क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक आपातकालीन बैठक की। बैठक में गोवा के कई पर्यटन व्यवसायी उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन पर्यटन केंद्रों की अग्निशमन व्यवस्था ठीक नहीं है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
इसके अलावा रात में अनियमितता रोकने के लिए गोवा में रात 11 बजे के बाद शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि पर्यटकों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए किसी भी खतरनाक क्षेत्र, विशेषकर जोखिम भरे समुद्री तट और पानी में उतरने से बचना चाहिए।