नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2023 के विधानसभा चुनाव में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के. शंकरा की अपील पर सुनवाई करते हुए सिद्धारमैया से जवाब मांगा है। पीठ ने संक्षेप में कहा, “नोटिस जारी करें।”
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता शंकरा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनकी चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था। शंकरा ने दावा किया है कि सिद्धारमैया ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत परिभाषित भ्रष्ट प्रथाओं का सहारा लिया था, इसलिए उनकी जीत को शून्य घोषित किया जाए।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को शंकरा की याचिका को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई नोटिस के जवाब के बाद होगी।