मतदाता सूची से फर्जी और घुसपैठियों के नाम हटाने के लिए बड़े पैमाने पर रिवीजन का काम चल रहा है। वर्तमान में देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बार-बार चेतावनी दी है कि कोई भी गलत जानकारी न दी जाए। हालांकि अभी तक किसी भी वोटर द्वारा चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का कोई मामला सामने नहीं आया था।
लेकिन गलत जानकारी देने के मामले में देश में पहली FIR उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार SIR के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म में गलत जानकारी देने के आरोप में एक महिला और उसके दो बेटों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
क्या है मामला?
रामपुर के जिलाधिकारी ए. के. द्विवेदी ने बताया कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्ट नंबर 248 में एक एन्यूमरेशन फॉर्म के वेरिफिकेशन के दौरान एक गड़बड़ी पकड़ी गई। उस इलाके की रहने वाली एक महिला, नूरजहां ने अपने दो बेटों का फर्जी हस्ताक्षर कर एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था। पता चला है कि उसके दोनों बेटे आमिर (वोटर नंबर 645) अभी दुबई में और दानिश (वोटर नंबर 648) अभी कुवैत में रहता है।
दर्ज हुई FIR
घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के ERO को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। बताया जाता है कि तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC), 2023 की धारा 237, 318 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा 31 के तहत FIR दर्ज की गई है। रामपुर प्रशासन ने कहा कि गलत जानकारी देना, जानकारी छिपाना या जानबूझकर मतदाता सूची में डबल एंट्री करना भारत चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। भविष्य में भी ऐसे सभी मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची में व्यापक पैमाने पर बदलाव का काम चल रहा है। रविवार की दोपहर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में 99.94 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का काम और 98.22 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है।