लाइट, पंखें और टीवी भी- भगोड़े मेहुल चोकसी के लिए जेल में शानदार इंतजाम

भारत सरकार ने इस जेल की तस्वीरें बेल्जियम के अधिकारियों को सौंप दी हैं

By अमर्त्य लाहिड़ी, Posted by: श्वेता सिंह

Oct 22, 2025 23:29 IST

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी की भारत वापसी का रास्ता साफ हो गया है। कर्ज न चुकाने वाले इस हीरा व्यापारी को भारत लाए जाने के बाद कहां रखा जाएगा? भारत सरकार ने बेल्जियम को बताया है कि उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 की एक कोठरी में रखा जाएगा। भारत सरकार ने बेल्जियम के अधिकारियों को उस कोठरी की एक तस्वीर भी सौंपी है। देखिए कैसी दिखती है वह कोठरी, जो भारत लौटने के बाद मेहुल चोकसी का पता होगा।

तस्वीरों में दिख रहा कमरा 46 वर्ग मीटर का है। कमरे में छह ट्यूबलाइट और तीन पंखे लगे हैं। इसलिए हवा अच्छी आती है। समाचार और मनोरंजन देखने के लिए एक टीवी भी है।

उस कमरे के बगल में एक निजी शौचालय है। शौचालय की दीवारें और फर्श टाइलों से बने हैं। वहां पानी का नल, बेसिन, कमोड वगैरह भी हैं।

चोकसी इस कमरे में तब तक रहेगा जब तक उसे इलाज या अदालती सुनवाई की जरूरत न हो। हालांकि वह जांच एजेंसी की हिरासत में नहीं बल्कि न्यायिक हिरासत में रहेगा।

चोकसी के वकीलों ने बेल्जियम की अदालत में तर्क दिया कि भारतीय जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। जेलों की स्थिति अत्यंत खराब और असुरक्षित है तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभाव है।

जवाब में भारत सरकार ने मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 के इस कमरे की तस्वीरें बेल्जियम भेजीं। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि भारतीय जेलों में मेहुल चोकसी के अधिकारों और स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी। यह भी कहा गया कि आर्थर रोड जेल अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। वहां कैदियों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार से ये तस्वीरें और आश्वासन मिलने के बाद बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी की अपील खारिज कर दी। बेल्जियम की अदालत ने कहा कि चोकसी द्वारा भारतीय जेलों की दुर्दशा पर प्रस्तुत सभी रिपोर्टें सिख आंदोलन से संबंधित थीं। ये असंबंधित मामले किसी भी तरह से यह साबित नहीं करते कि भारत में चोकसी के साथ अन्याय या दुर्व्यवहार हुआ होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले की जांच में मीडिया की रुचि सामान्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेहुल से पक्षपात होगा या उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि चोकसी ने खुद को भारत में प्रताड़ित किये जाने, न्याय न मिलने और इलाज नहीं कराये जाने का जो दावा किया था। वह अपने दावों को साबित नहीं कर पाया।

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