'गैरजिम्मेदार...', एयर इंडिया प्लेन क्रैश रिपोर्ट में पायलट की 'गलती' के उल्लेख पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

By एलिना दत्त

Sep 22, 2025 18:29 IST

एई समय, नयी दिल्लीः एयर इंडिया के AI 171 विमान दुर्घटना की रिपोर्ट में 'पायलट की गलती' के वर्णन को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। एयर इंडिया की विमान दुर्घटना में अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह से प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर पायलटों को दोषी ठहराना 'गैरजिम्मेदार और दुर्भाग्यपूर्ण' है।

शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की बेंच में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया, 'अगर कल कोई गैरजिम्मेदारी से कहे कि पायलट A या B दोषी थे, तो परिवार को कष्ट झेलना पड़ेगा। उनकी ओर उंगली उठेगी। अगर अंतिम जांच रिपोर्ट में बाद में उनकी कोई गलती नहीं पाई जाती है तो क्या होगा?' इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नोटिस भेजकर राय मांगी है।

गौरतलब है कि पिछले 12 जून को अहमदाबाद हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के 12 सेकंड के भीतर ही गुजरात के मेघानीनगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में 241 यात्रियों और क्रू सहित कुल 260 लोगों की जान गई थी।

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