एई समय: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की भारत वापसी का रास्ता साफ हो गया है। बेल्जियम की एक अदालत ने शुक्रवार को चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया।
समाचार एजेंसी ने कई सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। केंद्र के एक शीर्ष अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया, "फैसला हमारे पक्ष में आया है। अदालत ने कहा है कि भारत के अनुरोध पर चोकसी की गिरफ्तारी का कारण जायज है। भगोड़े व्यवसायी को भारत वापस लाने का पहला कानूनी रास्ता साफ है।"
अधिकारी ने कहा कि बेल्जियम की अदालत के फैसले के बाद चोकसी को वापस लाने के भारत के लगातार प्रयासों को मान्यता मिली है। हालांकि चोकसी को बेल्जियम उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। वकीलों ने अनुरोध किया है कि भारतीय व्यवसायी को हिरासत से रिहा न किया जाए क्योंकि उसके भागने की संभावना है।
इस साल अप्रैल में भारत सरकार के अनुरोध पर बेल्जियम सरकार ने भगोड़े कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। मेहुल पर 13,850 करोड़ रुपये के ऋण की धोखाधड़ी का आरोप है। वह अकेला नहीं है। इस घोटाले में एक और कारोबारी नीरव मोदी भी शामिल था। वह मेहुल का भतीजा है।
'गीतांजलि जेम्स' के मालिक मेहुल ने नवंबर 2023 में बेल्जियम की नागरिकता हासिल कर ली और वहीं रहने लगे। उनकी पत्नी प्रीति भी बेल्जियम में थीं। मेहुल को 12 अप्रैल को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया था।