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टैरिफ रद्द! क्या भारतीयों को अमेरिका से पैसे वापस मिलेंगे?

ट्रंप के टैरिफ गैर-कानूनी घोषित होने से भारत को कितना फायदा हुआ?

By अमर्त्य लाहिड़ी, Posted by: श्वेता सिंह

Feb 21, 2026 13:38 IST

नयी दिल्लीः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के लगाए गए विवादित ग्लोबल इंपोर्ट टैरिफ को 6-3 के ऐतिहासिक फैसले में 'गैर-कानूनी' करार देते हुए रद्द कर दिया है। शुक्रवार को इस घोषणा के बाद, भारतीय बिजनेस कम्युनिटी में सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है - क्या इस फैसले की वजह से भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिका से कोई रिफंड या मुआवजा मिलेगा? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत को क्या फायदा हुआ?

क्या भारतीयों को उनके पैसे वापस मिलेंगे?

इसका सीधा जवाब है - नहीं। क्यों? नियमों के मुताबिक, टैरिफ हमेशा इंपोर्टर्स देते हैं, एक्सपोर्टर्स नहीं। अमेरिकी खरीदारों को ये एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में सामान की कीमतें बढ़ गई हैं। इसलिए रिफंड अमेरिकी इंपोर्टर्स को मिलेगा।

हालांकि, इन टैरिफ की वजह से भारतीय प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने से वे अमेरिकी मार्केट में कॉम्पिटिशन में पिछड़ गए हैं। नतीजतन, भारतीय एक्सपोर्टर्स को इनडायरेक्टली भारी नुकसान हुआ। क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, इसलिए यह झटका काफी बड़ा था। भारतीय एक्सपोर्टर्स इस चिंता से छुटकारा पा सकेंगे।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

इकोनॉमिस्ट अजीत रानाडे ने कहा कि अगर टैरिफ को गैर-कानूनी भी घोषित कर दिया जाता है, तो भी अमेरिका में भारतीय कंपनियों के लिए मुआवजे या पेनल्टी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

भारतीय कंपनियों ने टैरिफ के झटके से निपटने के लिए जो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, उसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं है।

'CNBC' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पैसे वापस करने का कानूनी प्रोसेस बहुत मुश्किल है और यह पूरी तरह से अमेरिकी कस्टम्स पर निर्भर करेगा।

अगर रिफंड दिया भी जाता है, तो वह अमेरिकी इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को दिया जाएगा, भारतीय एक्सपोर्टर्स को नहीं। जस्टिस ब्रेट कैवनॉघ ने असहमति जताई थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह रिफंड प्रोसेस बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है।

भारत-US ट्रेड एग्रीमेंट से कितनी मदद मिलेगी?

यह फैसला भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमैटिक और कमर्शियल मौका लेकर आया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस फैसले के नतीजे में, भारत के करीब 55 परसेंट एक्सपोर्ट से 18 परसेंट ड्यूटी का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। इसके नतीजे में, भारत-US ट्रेड डील की बातचीत में भारत पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद स्थिति से बातचीत कर पाएगा।

दूसरे शब्दों में, भले ही पैसा सीधे जेब में वापस न आए, लेकिन यह फैसला अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स की खोई हुई जमीन और कॉम्पिटिटिव स्थिति को वापस लाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टैरिफ को लेकर नई कानूनी लड़ाई में जाना या अमेरिकी कांग्रेस में कोई बिल पास करवाना बहुत टाइम लेने वाला काम है। इसलिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेशक भारतीय अर्थव्यवस्था और एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिली है।

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