SIR का फॉर्म भरते समय किन बातों का रखेंगे खास ख्याल? चुनाव आयोग ने बताया

फॉर्म भरते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे? इस बारे में चुनाव आयोग ने क्या जानकारी दी है?

By Moumita Bhattacharya

Nov 17, 2025 19:02 IST

राज्य में SIR की प्रक्रिया अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुकी है। एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब कुछ-कुछ इलाकों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) भरे हुए फॉर्म को वापस लेने का काम भी शुरू कर चुके हैं। फॉर्म भरते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे? इस बारे में चुनाव आयोग ने क्या जानकारी दी है?

अगर एन्यूमरेशन फॉर्म में हो जाए गलती?

SIR के एन्यूमरेशन फॉर्म को भरते समय अगर गलती हो जाती है, तो उसे पेन की एक सीधी लकीर से काट दें। उसी पंक्ति में खाली जगह पर सही जानकारी को भरे और नीचे हस्ताक्षर कर दें।

प्रवासी मजदूर या दूसरे राज्य में काम करने वाले लोग क्या करेंगे?

अगर कोई व्यक्ति काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में है और अपने एन्यूमरेशन फॉर्म पर खुद हस्ताक्षर या अंगूठे का छाप नहीं लगा सकता है तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसकी तरफ से फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। ऐसी स्थिति में परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, वह उस व्यक्ति की जगह हस्ताक्षर कर सकता है और वहां पर व्यक्ति से अपना रिश्ता स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा।

क्या दोनों फॉर्म ही भरना होगा?

जी हां। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार BLO द्वारा दी गयी दोनों फॉर्म ही भरना पड़ेगा। दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म को BLO अपने साथ लेकर जाएंगे और दूसरा बतौर रिसिविंग आपको वापस लौटा देंगे। उसे संभाल कर अपने पास रखें।

फोटो का क्या साइज होगा?

फॉर्म पर खाली जगह पर जिस साइज का फोटो अच्छी तरह से फिट बैठ जाए, उसी साइज (मुख्यतः स्टैम्प या पासपोर्ट) का फोटो लगाएं।

अगर फॉर्म में भर दें कोई गलत जानकारी?

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता की मृत्यु, उनके पते में बदलाव से संबंधित कोई गलत जानकारी फॉर्म में भरना दंडनीय अपराध है। दोष प्रमाणित होने पर 1 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है।

अगर 2002 के मतदाता सूची में न हो माता पिता का नाम?

ऐसे मतदाता जिनका साल 2002 के मतदाता सूची में खुद का या माता-पिता, दादा-दादी किसी का नाम न हो, तो उन्हें सिर्फ खुद से जुड़ी जानकारियां भरकर ही फॉर्म BLO के पास जमा कर देना होगा। इसके बाद सुनवाई के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है, जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने चाचा, भाई, बहन से जुड़े कागजात जमा करने होंगे। साथ ही सुनवाई के समय उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्यों माता-पिता या दादा-दादी के अलावा उन्हें चाचा, भाई या बहन का दस्तावेज जमा करना पड़ा है।

जिन्हें अभी तक नहीं मिला एन्यूमरेशन फॉर्म?

28 अक्तूबर 2025 को जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन एन्यूमरेशन फॉर्म अभी तक नहीं मिला है, उन्हें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। सुबह 10 से शाम को 5 बजे के बीच मतदाता टोलफ्री नंबर 1950 अथवा 033-2231-0850 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 9830078250 नंबर पर ह्वाट्स ऐप भी कर सकते हैं।

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