नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में फिर मिली जमानत। कुछ दिन पहले ही नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत मिली थी। इस बार मध्य शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय को जमानत मिली। इस दिन न्यायाधीश तीरथंकर घोष ने कल्याणमय की जमानत मंजूर की। कुछ दिन पहले नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत मिली थी।
इससे पहले नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) के मामले में भी उन्हें जमानत मिली थी। इस दिन CBI मामले में जमानत मिली कल्याणमय गंगोपाध्याय को। इसके साथ ही अब कल्याणमय गंगोपाध्याय जेल से मुक्त हो जाएंगे। इससे पहले नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में सुबीरिश भट्टाचार्य और शांतिप्रसाद सिन्हा को भी जमानत मिल चुकी है।
नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में मुख्य आरोपी कल्याणमय गंगोपाध्याय लगभग 3 साल से जेल में थे। 2016 के शिक्षक नियुक्ति पैनल में उनके खिलाफ हेराफेरी करने के आरोप हैं। उस साल का पूरा पैनल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जिस समय वह नियुक्ति प्रक्रिया हुई, उस समय वे मध्य शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पद पर थे।
इसके अलावा, उस समय राज्य में शिक्षा क्षेत्र की कई समितियों में भी वे सदस्य थे। उस समय राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी थे, जिन्होंने एक सलाहकार समिति बनाई थी। उसमें भी वे सदस्य थे।