‘अयोग्य’ लोगों के नाम हटाने होंगे, SSC की नई परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी

SSC के 2016 के पैनल को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने नये सिरे से परीक्षा लेने का निर्देश दिया था।

By अमित चक्रवर्ती, Posted by: श्वेता सिंह

Nov 19, 2025 16:35 IST

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही SSC के 2016 के पैनल को रद्द कर फिर से परीक्षा ली गयी थी। नयी नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह से अयोग्य उम्मीदवारों को मौका न मिले, यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी SSC को दिया गया था। पिछले शनिवार रात SSC के 11वीं–12वीं कक्षा के शिक्षक नियुक्ति के इंटरव्यू में जिनके नाम हैं, उनकी सूची प्रकाशित हुई। इसके बाद देखा गया कि इंटरव्यू की सूची में कई ‘अयोग्य’ लोगों के नाम मौजूद हैं। कुल चार ‘अयोग्य’ लोगों के नाम पाए गए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की टिप्पणी—स्कूल सर्विस कमीशन अपनी वेबसाइट पर अयोग्यों की सूची प्रकाशित करेगा या नहीं, यह वह विचार करेगा, क्योंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है।

जिन चार लोगों को ‘अयोग्य’ बताया गया है, उनके मामले में याचिकाकर्ता आयोग का ध्यान आकर्षित करेंगे। इस विषय में निर्णय आयोग ही करेगा। चार ‘अयोग्य’ लोगों में दो विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) हैं।

इस विषय पर न्यायमूर्ति सिन्हा ने टिप्पणी की—उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अयोग्य लोगों के मामले में आयोग का तर्क स्वीकार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि पिछले मंगलवार से ही 11वीं–12वीं कक्षा के इंटरव्यू के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया दिसंबर तक चलेगी।

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