SSC की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जटिलताएं बढ़ती ही जा रही है। अब एक और नया मामला कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में दर्ज हुआ। शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में अतिरिक्त 10 अंक देने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ है। इस बारे में अब हाई कोर्ट में मामला भी दायर किया गया।
सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अगर अनुभव के आधार पर अतिरिक्त 10 नंबर देने का अगर फैसला लिया गया है तो सरकार द्वारा स्वीकृत निजी स्कूलों के शिक्षकों को अनुभव के आधार पर 10 अतिरिक्त नंबर क्यों नहीं दिए जाएंगे? यह सवाल उठाते हुए ही हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार 28 नवंबर को न्यायाधीश अमृता सिन्हा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की संभावना है। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा के नए नियमों के अनुसार शिक्षण के पूर्व अनुभव के लिए 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
प्रत्येक साल शिक्षण के पूर्व अनुभव पर 2 अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। स्वाभाविक रूप से योग्य अभ्यर्थियों को ही यह नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा में 60 अंक, 'लेक्चर डेमॉन्स्ट्रेशन' के लिए सर्वोच्य 10 अंक और इंटरव्यू के लिए 10 अंक दिए जाएंगे।
योग्य बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के लिए ही अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया है। SSC की ओर से पहले ही इस बात की घोषणा कर दी गयी थी कि साल 2025 की परीक्षा में 'योग्य' अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी।
नए अभ्यर्थियों का कहना है कि अनुभव के आधार पर मिलने वाले 10 अतिरिक्त अंकों की वजह से लिखित परीक्षा में फुल मार्क्स मिलने के बावजूद कई अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है। उनका आरोप है कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है।