पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के मसौदा (Draft) आज 16 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। अब शुरू होने वाला है सुनवाई या हियरिंग का दौर। अगर नाम मसौदा मतदाता सूची में है तब भी कई लोगों को सुनवाई के लिए बुलाने की संभावना जतायी गयी है। जिन लोगों के नाम वर्ष 2002 में SIR में नहीं हैं या जिनका उनसे कोई लिंक नहीं है उनसे चुनाव आयोग पूछेगा कि उनका नाम क्यों नहीं है।
वजह बताने के साथ-साथ चुनाव आयोग के बताए 11 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। अब सब के मन में यहीं सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सुनवाई का यह दौर कब से शुरू होगा?
कब से भेजा जाएगा नोटिस?
सुनवाई के लिए मतदाताओं के पास नोटिस भेजा जाएगा। कल यानी 17 अथवा 18 दिसंबर से नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई का नोटिस भी BLO ही लेकर जाएंगे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मैसेज अथवा कॉल के माध्यम से सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा अथवा नहीं।
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कब और कहां होगी सुनवाई?
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह के शुरुआत से सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार BDO, SDO, DM के ऑफिस में सुनवाई हो सकती है। प्रत्येक विधानसभा में एक ERO और 10 AERO हैं। इन 11 अधिकारियों को सुनवाई के समय वहां उपस्थित रह सकते हैं।
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प्रतिदिन कितने लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा?
चुनाव आयोग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक दिन 50 लोगों को सुनवाई के लिए बुलाने की योजना बनायी गयी है। लेकिन मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद जितनी संख्या में लोगों को सुनवाई के लिए बुलाए जाने की संभावना है उससे लगता नहीं है कि प्रतिदिन 50 लोगों को बुलाने पर यह प्रक्रिया खत्म होगी। इसलिए संभावना यह भी जतायी जा रही है कि इस संख्या को दोगुना भी किया जा सकता है।