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बकाया DA के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप, मुख्य सचिव व वित्त सचिव को नोटिस

शुक्रवार को DA मामले में उन्हें नोटिस दिया गया था।

By Amit Chakraborty, Posted By : Moumita Bhattacharya

Feb 13, 2026 19:46 IST

पिछले 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत जल्द से जल्द देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट आदेश के 1 सप्ताह के बाद भी बकाया DA देने के विषय में मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और राज्य के वित्तिय सचिव प्रभाव कुमार मिश्र को अदालत की अवमानना का नोटिस दिया गया है। शुक्रवार को DA मामले में उन्हें नोटिस दिया गया था।

पिछले लंबे समय तक मामला चलने के बाद पिछले 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बकाया 25 प्रतिशत DA राज्य सरकार को जल्द से जल्द देना होगा। बाकी 75 प्रतिशत कब और किस तरह से देना होगा इस बाबत फैसला लेने के लिए कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी का गठन किया गया।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 16 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि अगले 4 सप्ताह के अंदर DA का 25 प्रतिशत दे देना होगा।

इस समयसीमा की मियाद 27 जून को खत्म हो गयी लेकिन राज्य ने अतिरिक्त 6 माह का समय मांग कर अदालत में आवेदन किया था।

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