सास-ससुर को जिंदा जलाने के आरोपी दामाद को मिली आजीवन कारावास की सजा

जुलाई 2022 को इस नृशंस हत्याकांड को हावड़ा के जगतबल्लभपुर में अंजाम दिया गया था। आरोप है कि मालती हाजरा से शादी के बाद से ही गोष्ठ मंडल लगातार उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता था।

By Debarghya Bhattacharya, Posted By : Moumita Bhattacharya

Sep 27, 2025 11:05 IST

एई समय, हावड़ा : सास-ससुर पर केरोसिन तेल डालकर जलाकर मारने के आरोपी दामाद गोष्ठ मंडल को हावड़ा जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 2022 को इस नृशंस हत्याकांड को हावड़ा के जगतबल्लभपुर में अंजाम दिया गया था। आरोप है कि मालती हाजरा से शादी के बाद से ही गोष्ठ मंडल लगातार उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता था। उसे अपनी पत्नी मालती पर विवाहेत्तर संबंध होने का शक था। आरोप है कि पत्नी को मारने-पीटने के साथ-साथ ही नशे में गोष्ठ कभी-कभी सास-ससुर को भी धमकी दिया करता था। कई बार उसने पूरा घर ही जला डालने की धमकी भी दी थी।

मिली जानकारी के अनुसार हत्या के पांच दिन पहले गोष्ठ ने मालती के पिता हारू हाजरा और मां तिलका हाजरा के साथ मार-पीट की और उनको जलाकर मारने की धमकी भी दी थी। बताया जाता है कि घटना वाले दिन देर रात को गोष्ठ सास-ससुर के कमरे में घुसा और केरोसिन तेल डालकर वहां आग लगा दी। मालती के बड़े भाई कार्तिक हाजरा बाहर आकर देखते हैं कि माता-पिता आग में जिंदा जल रहे हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसी दौड़कर आए और आग बुझाकर दोनों को अस्पताल ले गए। बताया जाता है कि अस्पताल में मरने से पहले हारू हाजरा द्वारा दिये गये स्पष्ट बयान में उन्होंने कहा कि दामाद गोष्ठ मंडल ने ही केरोसिन तेल डालकर आग लगाई है। गोष्ठ मंडल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 436 और 302 के तहत चार्ज गठित किए गए।

कुल 23 गवाहों ने अदालत में गवाही दी। सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने गोष्ठ मंडल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार पक्ष से मुख्य सरकारी वकील सोमनाथ बंद्योपाध्याय थे।

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