नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026-27 में उपभोक्ताओं, निर्यातकों और रणनीतिक उद्योगों को लक्षित राहत दी गई है, वहीं कुछ वस्तुओं या परिसंपत्तियों पर कर सख्त किए गए हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार, घरेलू विनिर्माण व निर्यात को समर्थन देना और वित्तीय बाज़ारों तथा ‘सिन प्रोडक्ट्स’ से अतिरिक्त राजस्व जुटाना है।
उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े उपायों में बजट में विदेश यात्रा पैकेजों पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) को बिना किसी न्यूनतम राशि के पहले की 5–20 प्रतिशत संरचना से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसी तरह, उदार प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए विदेशी प्रेषण पर TCS को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे विदेश पैसा भेजने वाले परिवारों पर नकदी प्रवाह का दबाव कम होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। 17 कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (BCD) को पूरी तरह से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त सात और दुर्लभ बीमारियों को उन स्थितियों की सूची में शामिल किया गया है, जिनके लिए दवाओं और विशेष चिकित्सीय प्रयोजनों वाले खाद्य पदार्थों का व्यक्तिगत आयात शुल्क-मुक्त होगा।
स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता को समर्थन देने के लिए बजट में सौर काँच निर्माण में उपयोग होने वाले प्रमुख घटक सोडियम एंटीमोनैट पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सीमा शुल्क छूट को संयंत्र के आकार की परवाह किए बिना वर्ष 2035 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे सरकार की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति मजबूत होगी।
घरेलू विमानन विनिर्माण को सुदृढ़ करने के लिए बजट में नागरिक विमानों के निर्माण में उपयोग होने वाले इंजनों सहित घटकों और पुर्ज़ों पर BCD से छूट प्रदान की गई है। माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में उपयोग होने वाले निर्दिष्ट पुर्ज़ों को भी सीमा शुल्क से छूट दी गई है, जिससे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में मूल्य संवर्धन को समर्थन मिलेगा।
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सरल बैगेज व्यवस्था का लाभ मिलेगा, जिसमें व्यक्तिगत उपयोग के सभी शुल्कयोग्य आयातों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
कपड़ा और चमड़ा क्षेत्रों के निर्यातकों को निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए अधिक समय दिया गया है। निर्यात प्राप्ति की अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है, जिससे कार्यशील पूंजी की बाधाएँ कम होने की उम्मीद है। चमड़ा या कपड़ा परिधान, चमड़े या सिंथेटिक फुटवियर और अन्य चमड़ा उत्पादों के निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पाद के निर्यात की समय-सीमा को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है। राजस्व पक्ष पर सरकार ने वायदा कारोबार पर प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया है। विकल्पों के प्रीमियम और निष्पादन पर STT को बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत किया गया है। मादक शराब, खनिज और स्क्रैप की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। तेंदू पत्तों पर TCS को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। तंबाकू उत्पादों के लिए, चबाने वाले तंबाकू, गुटखा और समान उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी कर भार 25 प्रतिशत पर ही रखा जाएगा, जिससे तत्काल कीमतों पर प्रभाव सीमित रहेगा।
सस्ती होने वाली वस्तुएँ / सेवाएँ
विदेश यात्रा पैकेज
(ओवरसीज़ टूर पैकेज पर TCS 2%)
शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश भेजा जाने वाला पैसा
(LRS के तहत TCS 5% से घटकर 2%)
कैंसर और गंभीर बीमारियों की 17 दवाएँ
(पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी माफ)
दुर्लभ बीमारियों की दवाएँ और विशेष मेडिकल फूड
(ड्यूटी-फ्री व्यक्तिगत आयात)
सोलर ग्लास निर्माण से जुड़ा कच्चा माल
(सोडियम एंटीमोनैट पर कस्टम ड्यूटी शून्य)
परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के उपकरण/सामान
(2035 तक कस्टम ड्यूटी छूट)
नागरिक विमानों के पुर्ज़े और इंजन
(BCD से छूट)
माइक्रोवेव ओवन के कुछ पुर्ज़े
(कस्टम ड्यूटी माफ)
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का व्यक्तिगत सामान
(कस्टम ड्यूटी 20% से घटकर 10%)
महँगी होने वाली वस्तुएँ / सेवाएँ
शेयर बाज़ार में फ्यूचर्स ट्रेडिंग
(STT 0.02% → 0.05%)
ऑप्शन ट्रेडिंग (प्रीमियम और एक्सरसाइज़)
(STT बढ़कर 0.15%)
शराब
(बिक्री पर TCS 1% → 2%)
खनिज (Minerals)
(TCS 1% → 2%)
स्क्रैप (कबाड़)
(TCS 1% → 2%)
तंबाकू, गुटखा और चबाने वाला तंबाकू
(NCCD 25% → 60% हालाँकि प्रभावी बोझ फिलहाल 25% रखा जाएगा)