अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं और आपके घर में पालतू कुत्ता है, तो जरा ध्यान दें। चंडीगढ़ नगर पालिका ने कुत्तों की 6 प्रजातियों पर बैन लगा दी है। यह फैसला कम्यूनिटी डॉग्स बाई-लॉज 2025 के तहत लिया गया है। पर अचानक क्यों लिया गया यह फैसला? कौन-कौन सी नस्ल के कुत्तों को किया गया है बैन? क्या होगा अगर आपके पास पहले से मौजूद है इन नस्लों के पालतू?
आइए विस्तार से जान लेते हैं -
किन प्रजातियों के कुत्तों को किया गया बैन?
NDTV की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में जिन 6 प्रजातियों के कुत्तों को बैन कर दिया गया है उनमें शामिल हैं -
- अमेरिकन बुलडॉग
- अमेरिकन पिटबुल टेर्रियर
- बुल टेर्रियर
- केन कार्सो
- डोगो अर्जेनटिनो
- रॉटविलर
क्यों लिया गया यह फैसला?
बताया जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही 'हिंसात्मक' प्रवृति के 6 प्रजातियों के कुत्तों को बैन करने का फैसला लिया गया है। इस बारे में बुधवार को चंडिगढ़ नगर पालिका की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गयी है। इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास प्रजातियों के कुत्ते, जिन्हें हिंसात्मक प्रवृति या खतरनाक माना जाता है, उन्हें चंडीगढ़ नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में बैन करने का फैसला लिया गया है।
बताया गया है कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद बैन प्रजातियों के कुत्तों को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। बताया गया है कि बफ़र पीरियड 45 दिनों का रखा गया है, उसके बाद अगर किसी ने इन प्रजातियों के कुत्तों के रजिस्ट्रेशन, खरीद-बिक्री, ब्रिडिंग आदि करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कुत्तों का रजिस्ट्रेशन का नियम
5 मार्ला (Marla) के एक घर, जहां एक मार्ला का मतलब लगभग 25 वर्ग यार्ड होता है, में एक कुत्ता का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
12 मार्ला से छोटे घर में 2 कुत्ते, 20 मार्ला के एक घर में 4 कुत्ते, 20 मार्ला से छोटे घर में 3 कुत्ते का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर घर तीन मंजिला है तो हर मंजिल के लिए 1 कुत्ते का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
क्या होगा अगर पहले से हैं ये कुत्ते?
अगर जिन प्रजातियों के कुत्तों को चंडीगढ़ में बैन किया गया है, आपके पास पहले से ही इन पालतू प्रजातियों के कुत्ते हैं तो इन आदेशों का आप पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन कुछ जगहों पर कुत्तों को लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगायी गयी है। जिन जगहों पर आप कुत्तों को लेकर नहीं जा सकेंगे उनमें शामिल है -
*सुखना लेक
*रोज गार्डन
*शांति कुंज
*रॉक गार्डन
*लेजर वैली
*बोगनवेलिया गार्डन
*चंडीगढ़ बोटैनिकल गार्डन
*सारंगपुर
इसके साथ ही आदेश दिया गया है कि खास तौर पर इन प्रजातियों के कुत्तों को बाहर घुमाते समय उनके गले की पट्टी को अच्छी तरह से बांधे और अच्छी तरह से पकड़े रखे।