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गौतम गंभीर की पहचान का उपयोग करके बनाई गई फर्जी एआई सामग्री को हटाने का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसमें एआई द्वारा निर्मित और भ्रामक ऑनलाइन सामग्री में उनके नाम, छवि, आवाज या समानता के उपयोग पर रोक लगाई गई है।

By लखन भारती

Mar 28, 2026 19:09 IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसमें एआई द्वारा निर्मित और भ्रामक ऑनलाइन सामग्री में उनके नाम, छवि, आवाज या समानता के उपयोग पर रोक लगाई गई है, साथ ही प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री को 36 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है।

अब रिकॉर्ड में उपलब्ध विस्तृत आदेश, पिछली कार्यवाही के बाद जारी किया गया है जिसमें न्यायालय ने संकेत दिया था कि एक तर्कसंगत आदेश पारित किया जाएगा। दिनांक 25 मार्च, 2026 के इस आदेश में न्यायालय के सभी निर्देश और निष्कर्ष दिए गए हैं।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने याचिका की सुनवाई करते हुए कई आरोपियों को गंभीर की पहचान का बिना अनुमति के उपयोग करके किसी भी प्रकार की सामग्री बनाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया। इसमें डीपफेक, चेहरे बदले हुए दृश्य, एआई-जनित वीडियो और मनगढ़ंत बयान शामिल हैं।

गंभीर की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं जय अनंत देहाद्राई और श्रुति प्रियदर्शनी ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन विक्रेता उनकी छवि का दुरुपयोग करके गलत जानकारी फैला रहे हैं और अनधिकृत उत्पाद बेच रहे हैं।

इन दलीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने पाया कि ऐसे कृत्य व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। न्यायालय ने प्रतिवादियों को इस प्रकार के किसी भी दुरुपयोग से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की।

अदालत ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भी निर्देश दिया है कि वे उन लिस्टिंग को हटा दें जिनमें कथित तौर पर गंभीर की पहचान का दुरुपयोग किया गया है। मेटा (इंस्टाग्राम) और गूगल (यूट्यूब) सहित सोशल मीडिया और तकनीकी प्लेटफॉर्म को आदेश दिया गया है कि वे आदेश प्राप्त होने के 36 घंटों के भीतर पहचाने गए लिंक को हटा दें।

इसके अलावा, प्लेटफॉर्मों को उल्लंघनकारी सामग्री के लिए जिम्मेदार लोगों का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। इसमें ई-कॉमर्स वेबसाइटों से विक्रेता की जानकारी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आईपी लॉग के साथ-साथ सब्सक्राइबर विवरण भी शामिल हैं।

अदालत ने गौर किया कि गंभीर, एक सार्वजनिक हस्ती और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के कारण, काफी सद्भावना का आनंद लेते हैं, और फर्जी डिजिटल सामग्री के माध्यम से उनकी पहचान का दुरुपयोग जनता को गुमराह कर सकता है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।

अंतरिम निर्देश लागू रहेंगे और मामले की आगे की सुनवाई होनी है। गंभीर पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, पूर्व सांसद और समाजसेवी हैं, जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यरत हैं।

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