नयी दिल्लीः केंद्र बहुत जल्द प्रधानमंत्री आवास से पैदल दूरी पर मौजूद तीन झुग्गियों को खाली कराने वाला है। केंद्र सरकार ने 717 परिवारों को 6 मार्च तक अपने घर खाली करने का आदेश दिया है। यह नोटिस उन्हें गुरुवार को भेजा गया था। उन्हें तय समय में घर खाली न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हालांकि, सरकार ने इन परिवारों के पुनर्वास का भी इंतजाम किया है।
घर खाली कराने की कार्रवाई की जानकारी एक नजर में
यह बेदखली कहां हो रही है?
नई दिल्ली का रेस कोर्स रोड (अब लोक कल्याण मार्ग), जो प्रधानमंत्री आवास के बहुत करीब है। यह नोटिस यहां भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप नाम की तीन झुग्गियों को दिया गया है।
नोटिस किसने दिया?
केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय (MoHUA) के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने सरकारी जमीन पर बनी इन झुग्गियों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
उन्हें नया ठिकाना कहां मिलेगा?
इन 717 परिवारों को झुग्गी-झोपड़ी से करीब 45 km दूर सावदा घेवरा इलाके में DUSIB कॉलोनी में दूसरे फ्लैट दिए गए हैं। उन्हें दूसरी जगह बसाने का फैसला जनवरी 2024 में L&DO और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के जॉइंट सर्वे के बाद लिया गया था।
कोर्ट में कानूनी उलझन
इस बेदखली को लेकर एक कानूनी उलझन भी है। इन तीनों झुग्गियों में रहने वालों को 29 अक्टूबर, 2025 को बेदखली के नोटिस दिए गए थे। हालांकि, उन्होंने उस समय दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उस साल 13 नवंबर को, कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में सरकार से जवाब मांगा था और यह साफ कर दिया था कि, “इस बीच आवेदकों को बिना सही प्रोसेस फॉलो किए बेदखल नहीं किया जा सकता।”
इस साल 13 जनवरी को केंद्र ने कोर्ट से 4 हफ्ते और मांगे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 मई तय की। हालांकि कोर्ट का पिछला आदेश तब तक लागू रहना था, लेकिन केंद्र ने उससे पहले ही यह नया नोटिस भेज दिया।