वर्ष 2020 में दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों पर UAPA कानून के तहत मामला दायर किया गया था। लेकिन किसी को भी जमानत नहीं मिली थी। अब सोमवार को शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायाधीश एनवी अंजारिया की खंडपीठ में होने वाली है।
सोमवार को इन दोनों के साथ-साथ मोहम्मद सलिम खान, शिफा उर रहमान, अथर खान, मीरन हैदर, शादाब अहमद, अब्दूल खालिद सैफी और गलफिशा फातेमा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। बता दें, साल 2020 के फरवरी में NRC के विरोध में पूर्व दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा की आग में करीब 53 लोगों की मौत भी हो गयी थी। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना में शरजील इमाम और उमर खालिद को 'मास्टरमाइंड' करार देते हुए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ UAPA कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तार होने के बाद से ही दोनों जेल में बंद हैं। हालांकि पिछले साल दिसंबर में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उमर को 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी गयी थी। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद से लेकर अब तक शरजील समेत बाकी सभी आरोपियों को जमानत नहीं मिली है। शरजील और उमर समेत सभी 9 आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत का जोरदार विरोध करते हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये सभी आरोपी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर कालिख लगाने के षड्यंत्र में शामिल हैं। अगर अपने देश के खिलाफ ही कुछ करते हैं तो जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें जेल में ही रहना चाहिए।
न्यायाधीश नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने उनका आवेदन खारिज कर दिया था। उसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है।