अमेरिका में शटडाउन की वजह से बंद किया गया SNAP, अदालत ने दिया फिर से शुरू करने का आदेश

शटडाउन की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने SNAP को बंद करने का फैसला लिया। लेकिन इस फैसले को अदालत ने रद्द कर दिया है।

By अयंतिका साहा, Posted By : मौमिता भट्टाचार्य

Nov 01, 2025 15:28 IST

अमेरिका में शटडाउन की वजह से वहां सप्लिमेंटर न्यूट्रिशन एसिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) को बड़ा धक्का लगा है। SNAP वहां का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है। शटडाउन की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने SNAP को बंद करने का फैसला लिया। लेकिन इस फैसले को अदालत ने रद्द कर दिया है।

शुक्रवार को मैसचुसेट्स और रोड आइलैंड के दो न्यायाधीशों ने सख्त आदेश जारी किया है कि शटडाउन के बीच भी सरकार को आपतकालिन कोष का इस्तेमाल कर SNAP के लिए आवंटन देना पड़ेगा। अमेरिका के कृषि विभाग (USDA) ने बताया था कि शटडाउन की वजह से 1 नवंबर से SNAP के लिए सहायता देना संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन SNAP अमेरिका को सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके माध्यम से हर 8 में से एक व्यक्ति को हर महीने भोजन खरीदने की धनराशि मिलती है। देशभर में इस परियोजना के तहत हर महीने करीब 8 बिलियन रुपए खर्च होते हैं।

SNAP की देखरेख की जिम्मेदारी मिनेसोटा डेमोक्रेट सीनेटर एमी क्लोबुचर की है। उनका मानना है कि अमेरिका के इस फैसले की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी का दावा सही साबित हो गया है। डेमेक्रेटिक का दावा था कि अगर प्रशासन चाहेगी तो खाद्य सहायता को जारी रखा जाएगा लेकिन जानबुझकर गरीब अमेरिकियों को भोजन से वंचित किया जा रहा है।

दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया पर बार-बार शटडाउन के लिए डेमोक्रेटिकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वह अदालत के फैसले को मानने के लिए राजी हैं।

अमेरिका के 25 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में डेमोक्रेटिक नेताओं ने SNAP की सहायता बंद करने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका दावा था कि सरकार के पास करीब 5 बिलियन डॉलर का एक कॉन्टिजेंसी कोष और लगभग 23 बिलियन डॉलर का एक अलग कोष है। इन कोषों की मदद से बड़े आराम से ही SNAP का काम किया जा सकता है और सरकार को यह करना ही पड़ेगा।

क्या कहना है अदालत का?

25 राज्यों के डेमोक्रेटिक स्टेट एटॉर्नी जनरल या गवर्नर ने SNAP बंद होने के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि इस परियोजना को जारी रखना प्रशासन की कानूनी जिम्मेदारी है।

प्रोविडेंस में फेडरल न्यायाधीश जॉन जे. मैककोनेल ने स्पष्ट किया कि प्रशासन को इस परियोजना को जारी रखने के लिए कम से कम कॉन्टिजेंसी कोष का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने प्रशासन को सोमवार तक इस मामले में कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्रदराज, पूर्व सैन्य अधिकारियों को काम के जिस नियम से छूट दी गयी है, शटडाउन के दौरान USDA उसे रद्द नहीं कर सकती है। बॉस्टन की न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने SNAP पेमेंट को बंद करने का फैसला गैरकानूनी करार दिया है।

हालांकि अदालत के फैसले के बाद SNAP को लेकर समस्या काफी हद तक दूर तो हो गयी है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कार्ड में रुपए भरने में अभी भी कई राज्यों को एक सप्ताह से अधिक का समय लग जाएगा। इसलिए संभावना जतायी जा रही है कि करोड़ों अमेरिकियों को नवंबर के महीने में खाद्य सहायता राशि मिलने में थोड़ी देर हो सकती है।

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