लोकसभा में पास हुआ बिल, तंबाकू और सिगरेट पर लग सकता है भारी टैक्स

वॉइस वोट से मंजूरी, GST cess खत्म होने के बाद लगेगी नई ड्यूटी

By श्वेता सिंह

Dec 03, 2025 18:44 IST

समाचार एई समय। लोकसभा ने बुधवार को सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025 पारित कर दिया। यह बिल GST कम्पनसेशन cess खत्म होने के बाद तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर उच्च दर की एक्साइज ड्यूटी लगाने का रास्ता साफ करता है। बिल को लोकसभा में वॉइस वोट के जरिए पास किया गया।

बिल के अनुसार, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू पर 60-70% तक एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। सिगार और चेरूट्स पर 25% या 1,000 स्टिक्स पर 5,000 रुपये (जो अधिक हो) का टैक्स लगेगा। सिगरेट पर लंबाई और फिल्टर के अनुसार 2,700 से 11,000 रुपये प्रति 1,000 स्टिक्स टैक्स लगाया जाएगा। च्यूइंग तंबाकू पर 100 रुपये प्रति किलो की दर से टैक्स लगेगा। बिल का उद्देश्य सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 की चौथी अनुसूची के सेक्शन IV में दी गई टैरिफ दरों को संशोधित करना है।

पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, जब 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ, तब तंबाकू उत्पादों पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई थी ताकि कम्पनसेशन cess आसानी से लगाया जा सके। कम्पनसेशन cess को शुरू में पांच साल (30 जून 2022 तक) के लिए लागू किया गया था, जिसे बाद में चार साल तक (31 मार्च 2026 तक) बढ़ा दिया गया। इसे केंद्र ने राज्यों को GST राजस्व हानि की भरपाई के लिए लिया गया 2.69 लाख करोड़ रुपये के ऋण चुकाने में इस्तेमाल किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "कंपनसेशन cess के तहत लिए गए ऋण की अदायगी अगले कुछ हफ्तों में पूरी हो जाएगी। इसके बाद केंद्र को एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार मिलेगा।"

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