ईसी ने बिहार चुनाव और उपचुनाव के संदर्भ में मीडिया को एग्जिट पोल प्रतिबंध की याद दिलाई

अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

By डॉ.अभिज्ञात

Oct 27, 2025 00:37 IST

नयी दिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार को सभी मीडिया संस्थानों, जैसे टीवी चैनल, रेडियो, अखबार और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को याद दिलाया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के दौरान ‘48 घंटे की मौन अवधि’ और एग्जिट पोल पर लगे प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करें। इन नियमों का उद्देश्य है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो।

चुनाव कार्यक्रम: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग दो चरणों में होगी-6 नवंबर और 11 नवंबर को। सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 8 सीटों पर उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे। सभी नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

मौन अवधि क्या है?: चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान से ठीक पहले 48 घंटे की जो अवधि होती है, उसे मौन अवधि कहा जाता है। इस समय के दौरान किसी भी टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी बात या खबर नहीं दिखाई जा सकती, जो किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विरोध में हो। इस दौरान जनमत सर्वेक्षण या किसी भी तरह की चुनावी चर्चा दिखाना भी मना है।

एग्जिट पोल पर रोक: आयोग ने बताया कि 6 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता और न ही उसका परिणाम टीवी, अखबार या इंटरनेट पर दिखाया जा सकता है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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