कोलकाता: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राज्य पुलिस के साथ किसी भी मामले में संयुक्त जांच करने से इनकार किया है। एजेंसी ने यह असहमति कोलकाता हाईकोर्ट के सामने पेश की है और अकेले जांच करने की अनुमति मांगी है। यह मामला विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामलों से जुड़ा है।
जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में राज्य पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ 26 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से अधिकांश खारिज कर दी गई। बची चार एफआईआर के जांच के लिए अक्टूबर 2025 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य पुलिस और CBI के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक संयुक्त समिति बनाने का निर्देश दिया था।
हालांकि CBI इस निर्देश को मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि वह स्वतंत्र जांच करने वाली संस्था है और पिछले अनुभवों के आधार पर राज्य पुलिस के साथ संयुक्त जांच करना संभव नहीं है। एजेंसी ने कोर्ट में बताया कि पहले भी इस तरह के मामलों में राज्य पुलिस सहयोग नहीं करती रही है। इसलिए CBI ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि उसे अकेले मामले की जांच करने की अनुमति दी जाए।
वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह कदम CBI की स्वतंत्र जांच प्रक्रिया को सुनिश्चित करने और किसी भी बाहरी दबाव से बचने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अनुमति दे दी है और जल्द ही अगली तारीख तय होगी।