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माध्यमिक एडमिट कार्ड SIR डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार नहीं, ERO-AERO पर कड़ा एक्शन

एडमिट कार्ड कभी भी इलेक्शन कमीशन द्वारा तय मान्य डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में नहीं था।

By शुभ्रजीत चक्रवर्ती, Posted by: श्वेता सिंह

Jan 16, 2026 21:37 IST

कोलकाताः स्टेट CEO ऑफिस ने गुरुवार को साफ किया है कि माध्यमिक एडमिट कार्ड को SIR में उम्र या पते के डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, खबर है कि स्टेट के कुछ जिलों में हियरिंग सेंटर्स पर कई वोटर्स से अभी भी माध्यमिक एडमिट कार्ड को डॉक्यूमेंट के तौर पर जमा लिया गया।

स्टेट CEO ऑफिस ने शुक्रवार को घोषणा की कि जिन BLO, ERO या AERO ने माध्यमिक एडमिट कार्ड स्वीकार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

CEO ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक, माध्यमिक एडमिट कार्ड कभी भी इलेक्शन कमीशन द्वारा तय एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में नहीं था। केवल माध्यमिक सर्टिफिकेट ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल है। स्टेट CEO ऑफिस ने पहले इस कार्ड को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन में आवेदन किया था, जिसे कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया।

क्या वोटर्स को फिर से बुलाया जाएगा?

स्टेट CEO मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिन वोटर्स ने हियरिंग में अपने माध्यमिक एडमिट कार्ड पेश किए हैं, उन्हें फिर से हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अन्यथा BLO या ERO ऑनलाइन वैध डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे।

SIR के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्य डॉक्यूमेंट्स की सूची:

1. अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं तो आइडेंटिटी कार्ड

2. 1 जुलाई, 1987 से पहले आपके नाम पर भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड/सर्टिफिकेट/डॉक्यूमेंट। बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC के डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्टेबल होंगे।

3. बर्थ सर्टिफिकेट।

4. इंडियन पासपोर्ट।

5. किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एजुकेशनल सर्टिफिकेट। सेकेंडरी सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल है, जिसमें आपके जन्म का साल और डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो।

6. स्टेट द्वारा जारी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट।

7. फॉरेस्ट एरिया में रहने वालों के लिए फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट।

8. कास्ट सर्टिफिकेट।

9. नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स या NRC (जहां लागू हो)।

10. राज्य सरकार या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया हुआ फैमिली रजिस्टर।

11. जमीन के रिकॉर्ड, घर के रिकॉर्ड, यानी सरकार की तरफ से जारी किए गए डॉक्यूमेंट, डीड।

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