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दूरदराज के वोटरों की हियरिंग पर DEO की चिंता, ज्ञानेश भारती ने स्पष्ट किया आयोग का रुख

अतिरिक्त दस्तावेज शामिल करने की मांग अस्वीकृत, बहुतल आवासों में बूथ निर्माण को लेकर DEO और आयोग में चर्चा।

By देबार्घ्य भट्टाचार्य, Posted by: श्वेता सिंह

Dec 31, 2025 19:04 IST

कोलकाता/नई दिल्ली: देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान दूरस्थ राज्य या विदेश में रहने वाले वोटर्स की सुनवाई को लेकर बुधवार को केंद्रीय उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती की बैठक हुई। इसमें कई जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और जिला प्रशासक शामिल थे। DEO ने सवाल उठाया कि अगर कुछ वोटर पढ़ाई, काम या चिकित्सा कारणों से हियरिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या उपाय हैं। आयोग का तर्क है कि ऐसे वोटरों का एन्यूमरेशन फॉर्म उनके परिवार के लोग पहले ही जमा कर चुके हैं। इसलिए अब उन्हें हियरिंग में उपस्थित होने में क्या दिक्कत है। बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल, आयोग के मुख्य सचिव एसबी जोशी और CEO कार्यालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

SIR दस्तावेज पर DEO की चिंताएं

आयोग ने SIR के लिए 13 दस्तावेजों की सूची बनाई है। इसमें आधार कार्ड शामिल है, लेकिन इसे केवल पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है, नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं। बिहार 2025 की SIR सूची भी शामिल है, लेकिन बंगाल के अधिकतर वोटरों के लिए इसका कोई लाभ नहीं होगा। DEO ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के एडमिट कार्ड को भी मान्यता दी जाए। कई DEO ने यह भी चिंता जताई कि SIR प्रक्रिया की शुरुआत से BLO ऐप में 18 बार बदलाव हो चुके हैं। हर दिन नई निर्देशिकाएं जारी हो रही हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। ज्ञानेश भारती ने साफ कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के अलावा कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा और DEO को सतर्क रहने को कहा।

बहुतल आवासों में बूथ बनाने पर सवाल

बैठक में ज्ञानेश भारती ने कोलकाता और उपनगरों के बड़े आवासीय प्रोजेक्ट में बूथ निर्माण को लेकर भी सवाल उठाया। DEO ने बताया कि निवासियों की आपत्ति के कारण बूथ बनाने में बाधा आ रही है। ज्ञानेश भारती ने निर्देश दिया कि 300 वोटर वाले बहुतल या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में बूथ बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने सभी DEO से बुधवार तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

बैठक से यह स्पष्ट हुआ कि SIR प्रक्रिया में आयोग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। दूरदराज के वोटरों, अतिरिक्त दस्तावेज और बहुतल आवासों में बूथ निर्माण के मुद्दों पर DEO की चिंताओं को नोट किया गया, लेकिन नियमों के बाहर कोई छूट नहीं दी जाएगी। आयोग का संदेश साफ है कि सभी DEO और अधिकारी सतर्क और जवाबदेह रहें ताकि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर सूची प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार हो।

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