मालदाह के चांचल में शुभेंदु अधिकारी की सभा करने की अनुमति कोलकाता हाईकोर्ट ने दे दी। 2 जनवरी को चांचल के कलम बगान में राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा होने वाली थी। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस-प्रशासन उस दौरान सहयोग नहीं कर रहा था। उस सभा की अनुमति मांगने के लिए बीजेपी कोलकाता हाईकोर्ट गई थी। उस मामले में बीजेपी को जीत मिली।
सभा करने की अनुमति मांगते हुए बीजेपी की तरफ़ से कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश विश्वरूप चौधुरी की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभा करने की अनुमति दे दी। हालांकि इसके साथ कई शर्तें भी रखी गई हैं।
कौन-कौन से शर्तें माननी होंगी ?
कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, 2 जनवरी दोपहर 1 बजे से शाम 3 बजे तक कुल दो घंटे की सभा की जा सकेगी। सभा में 9 हजार से अधिक लोगों को जमा होने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि 70 से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभा स्थल पर शांति और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को ही लेनी होगी, ऐसा भी निर्देश दिया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट के इस निर्देश से बीजेपी ने राहत की सांस ली है। मालदा के चांचल के कलम बगान में मंच बनाने की तैयारियों की शुरुआत जोर-शोर से हो गई है।
बीजेपी के मालदा उत्तर संगठनात्मक जिले के सहायक अध्यक्ष रतन दास ने कहा कि 26 दिसंबर को हाईकोर्ट ने एसडीओ से कहा था कि सभा की अनुमति दें लेकिन जिले के तृणमूल नेताओं के इशारे पर उन्होंने तर्क दिया कि साल के अंत और नए साल के पहले दिन भारी भीड़ होती है। इसलिए पर्याप्त पुलिस नहीं दी जा सकेगी। फिर हम अदालत गए, अदालत ने अनुमति दी, पुलिस को शांति और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश भी दिया।
तृणमूल के मालदा जिले के महासचिव रफीकुल हुसैन ने कहा, 'फॉर्मैलिटी बनाए रखने के लिए देरी हो रही थी। प्रशासन को झटका लगाने जैसी कोई नौबत नहीं है। उन्हें धैर्य नहीं है, बीजेपी हर कदम पर हमारी सरकार की बुराई कैसे करेगी यह देख रहे हैं। यहाँ उनका कुछ नहीं है।