यूपी में महिलाओं की नाइट शिफ्ट के लिए नियम; दोगुनी मजदूरी और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित

By डॉ. अभिज्ञात

Nov 13, 2025 16:53 IST

लखनऊः महिलाओं की कार्यस्थल भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य में महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए उनकी सहमति अनिवार्य होगी।

29 खतरनाक उद्योगों में महिलाओं को काम की अनुमतिः आदेश के अनुसार सरकार ने इसे 29 खतरनाक उद्योगों पर लागू किया है, जहां अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। योगी सरकार का यह कदम कार्यस्थल में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लिया गया है।

सुरक्षा और सुविधाओं का प्रावधानः सरकारी गज़ेट आदेश के अनुसार नियोक्ताओं को महिलाओं की सुरक्षा, उचित वेतन और कार्यस्थल सुविधाओं का ध्यान रखना होगा।

सुरक्षा व्यवस्था : दोगुना वेतन, CCTV निगरानी, परिवहन सुविधाएं, सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति। यह सुनिश्चित होगा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण हो।

काम के घंटे और ओवरटाइमः महिलाओं को सप्ताह में छह दिन तक काम करने की अनुमति होगी। ओवरटाइम की सीमा को 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है। ओवरटाइम का भुगतान दोगुने वेतन दर पर होगा।

दिल्ली उदाहरणः पिछले महीने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के अपने सरकार के निर्णय की सराहना की व इसे कार्यस्थल पर लिंग समानता की दिशा में एक कदम बताया था।

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