नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा की दो दिन की ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को मंजूर कर दी। ये दोनों ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिक हैं। नाइट क्लब हादसे में 6 दिसंबर को 25 लोगों की मौत हो गई थी।
गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के समक्ष पेश कर तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी। अदालत ने दो दिन की रिमांड देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों आरोपियों को निर्धारित दवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपियों को सबसे पहले उपलब्ध उड़ान से गोवा ले जाया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दोनों को अलग-अलग पुलिस वाहनों में अदालत लाया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले उनकी सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल जांच भी कराई गई।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब थाईलैंड के अधिकारियों द्वारा डिपोर्ट किए जाने के बाद लुथरा बंधु भारत लौटे और गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। आग की इस भयावह घटना के बाद नाइटक्लब प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और गंभीर लापरवाही के आरोप लगे, जिससे देशभर में आक्रोश फैल गया।
बताया गया है कि उत्तर गोवा के अर्पोरा स्थित इस नाइटक्लब में आग लगने के तुरंत बाद लुथरा बंधु थाईलैंड के फुकेत चले गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। 11 दिसंबर को भारतीय मिशन के हस्तक्षेप के बाद थाई अधिकारियों ने उन्हें फुकेत में हिरासत में लिया और बाद में भारत भेज दिया।
इस मामले में अब तक गोवा पुलिस पांच मैनेजरों और स्टाफ सदस्यों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। जांच जारी है और पुलिस नाइटक्लब में सुरक्षा इंतजामों से जुड़ी सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।