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वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट कैंसिल करने पर कितना मिलेगा रिफंड? जानिए यहां रेलवे का नियम

भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन में टिकट कैंसिल करने और रिफंड से संबंधित पॉलिसी की घोषणा कर दी है।

By Moumita Bhattacharya

Jan 18, 2026 21:15 IST

यात्रियों की सुविधा के लिए देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। देश भर में सबसे पहले हावड़ा-कामाख्या (गुवाहाटी) के रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है। इस ट्रेन का किराया, टाइम टेबल आदि की घोषणाएं की जा चुकी हैं।

अब इंतजार है तो बस कमर्शियल यात्रा शुरू होने की। लेकिन उससे पहले भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन में टिकट कैंसिल करने और रिफंड से संबंधित पॉलिसी की घोषणा कर दी है।

क्या है टिकट कैंसिल करने का नियम?

Economic Times की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी यात्री के पास वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कंफर्म टिकट होता है और उसे वह रद्द (Cancel) करना चाहता है तो उसका कितना रुपया कटेगा और कितना रिफंड मिलेगा, इस बारे में घोषणा कर दी गयी है।

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आइए जान लेते हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में रिफंड से संबंधित नियम :-

  1. अगर कोई यात्री ट्रेन खुलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसके किराए का 25% रुपया काट कर बाकी रुपया रिफंड कर दिया जाएगा।
  2. यदि कोई यात्री ट्रेन खुलने से 8 घंटे से लेकर 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है तो उसके किराए का 50% काट लिया जाएगा और बाकी रुपया रिफंड किया जाएगा।
  3. अगर कोई यात्री ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले तक अपना टिकट रद्द करवाता है तो उसके टिकट का कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

इसका मतलब है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए टिकट बुक करते समय यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपको टिकट कैंसिल न करना पड़े। अगर किसी आपातकाल की वजह से टिकट कैंसिल करना पड़ भी रहा हो तो यात्रा शुरू होने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करवा दें, वरना आपको रिफंड का एक रुपया भी नहीं लौटाया जाएगा।

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8 घंटा पहले तक अगर आपने टिकट कैंसिल करवाया तो आपके किराए का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर रिफंड मिल जाएगा।

बता दें, अभी तक हावड़ा-कामाख्या (गुवाहाटी) रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कमर्शियल सेवाओं के शुरू होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

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