🔔 ताज़ा ख़बरें सबसे पहले!

Samachar EiSamay की ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, खेल, मनोरंजन और बिज़नेस अपडेट अब सीधे आपके पास।

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को 10 साल की जेल, किस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई?

राजुक आवास परियोजना में कथित अनियमितताओं पर अदालत ने शेख हसीना को 10 साल और उनके परिजनों को अलग-अलग सजा सुनाई।

By श्वेता सिंह

Feb 02, 2026 21:36 IST

ढाकाः बांग्लादेश की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दो अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। ये मामले राजधानी ढाका के बाहरी क्षेत्र पुर्बाचोल में राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट में आवासीय भूखंडों के कथित गैरकानूनी आवंटन से जुड़े हैं।

अदालत ने 79 वर्षीय शेख हसीना पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी आधिकारिक पहुंच का उपयोग कर परिवार के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को आवासीय प्लॉट आवंटित किए। इसमें उनके भतीजी, ब्रिटिश सांसद और पूर्व मंत्री तुलिप सिद्दिक भी शामिल थीं। हसीना के अन्य रिश्तेदारों को भी अलग-अलग जेल की सजा सुनाई गई। सिद्दिक के छोटे भाई और बहन, अजमान सिद्दिक और रदवान मजीब सिद्दिक बॉबी को सात साल कड़ी कैद की सजा मिली।

अदालत ने इस मामले में कुल 16 आरोपियों में से केवल एक वरिष्ठ राजुक अधिकारी खुरशिद आलम को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पाया। अन्य आरोपियों में आवास मंत्रालय के पूर्व जूनियर मंत्री, पूर्व सचिव, पूर्व राजुक चेयरमैन और सरकारी अधिकारियों शामिल हैं। इन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश रॉबियूल आलम ने कहा कि आरोपियों का मुकदमा कहीं भी होने पर बाधित नहीं किया गया।

हसीना की अब भंग हुई अवामी लीग ने इन फैसलों को पूर्वानुमानित और झूठे मामले बताया, जिन्हें मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार ने तैयार किया। वहीं ब्रिटिश सांसद तुलिप सिद्दिक ने इसे “शुरुआत से अंत तक दोषपूर्ण और हास्यास्पद प्रक्रिया” करार दिया।

पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार 5 अगस्त, 2024 को छात्र-नेतृत्व वाली हिंसक ‘जुलाई विद्रोह’ के बाद गिरी थी। इसके बाद अंतरिम सरकार ने हसीना, उनके सहयोगियों और परिवार के खिलाफ कई बड़े कानूनी मामले शुरू किए। पहले एक विशेष ट्रिब्यूनल ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मृत्युदंड भी सुनाया था।

इससे पहले, एंटी-करप्शन कमीशन की शिकायत पर अदालत ने 27 नवंबर को हसीना को कुल 21 साल की सजा सुनाई थी। उनके बच्चों सजीब वाजेद जॉय और सैमा वाजेद पुतुल को राजुक प्लॉट मामलों में पांच-पांच साल की सजा दी गई थी।

Prev Article
बलोचिस्तान: पाक सुरक्षा बलों ने 22 और आतंकवादी को किया ढेर, दो दिन में कुल 177
Next Article
ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी गई, पैर काटकर चोरी! भारत ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया

Articles you may like: