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पैन कार्ड के लिए बड़े बदलाव की तैयारी, 1 अप्रैल से होंगे नए नियम लागू

CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की ओर से सोशल मीडिया पर यह चेतावनी जारी की गई है।

नई दिल्ली : आगामी 1 अप्रैल से पैन कार्ड (PAN CARD) के आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। आयकर विभाग (INCOME TAX DEPARTMENT) के सूत्रों के अनुसार 2026-27 वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पैन कार्ड के लिए अब केवल आधार कार्ड ही पर्याप्त नहीं होगा।

वर्तमान में 31 मार्च तक आधार कार्ड के माध्यम से जिस सरल ई-केवाईसी प्रक्रिया में पैन कार्ड प्राप्त किया जा रहा है, उसकी अवधि इस महीने समाप्त होने वाली है। 1 अप्रैल से नए पैन कार्ड के आवेदन या पुराने कार्ड में संशोधन के लिए आधार कार्ड के साथ जन्मतिथि का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की ओर से सोशल मीडिया पर यह चेतावनी जारी की गई है।

क्या दस्तावेज की सूची बढ़ रही है?

नए नियम के अनुसार अब आवेदनकर्ताओं को पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय जन्म प्रमाणपत्र या जन्म शंसापत्र, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, माध्यमिक के एडमिट कार्ड या मार्कशीट जैसे सरकारी दस्तावेज जमा करने होंगे।

आवश्यकता पड़ने पर एफिडेविट भी जमा करना पड़ सकता है। केंद्र इस कड़े कदम के माध्यम से पहचान पत्र की पारदर्शिता बनाए रखना और जानकारी में गलतियों को कम करना चाहता है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 अप्रैल से पैन कार्ड पर आवेदनकर्ता का नाम बिल्कुल आधार कार्ड के रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए। जानकारी में थोड़ी भी असमानता होने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है।

पुराने फॉर्म रद्द होंगे

1 अप्रैल से पैन कार्ड के पुराने आवेदन फॉर्म पूरी तरह से रद्द कर दिए जा रहे हैं। इसके स्थान पर नए फॉर्मेट का फॉर्म आयकर विभाग चालू करेगा। इसलिए जो लोग पुराने फॉर्म में आवेदन करने का सोच रहे हैं, उन्हें 31 मार्च तक अपना काम पूरा करना होगा। अन्यथा नए वित्तीय वर्ष में नए फॉर्म के साथ अतिरिक्त दस्तावेज जमा करके फिर से आवेदन करना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार नई प्रक्रिया में सत्यापन और अधिक कड़ा होगा, लेकिन आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में थोड़ी समय-सापेक्ष हो सकती है।

क्या करना चाहिए?

जटिलताओं से बचने के लिए जिनके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है या जिनके कार्ड में कोई गलती है, उन्हें 31 मार्च तक आवेदन पूरा करने की सलाह दी जा रही है। वर्तमान में NSDL पोर्टल पर जाकर फॉर्म 49 भरकर ऑनलाइन आसानी से आवेदन किया जा सकता है। 31 मार्च की समयसीमा पार होने पर अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए समय रहते आधार-निर्भर आसान प्रक्रिया का लाभ उठाकर पैन कार्ड संबंधी काम निपटाना ही बुद्धिमानी होगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है।

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