नदिया के राणाघाट के हांसखाली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को राणाघाट महकमा अदालत ने 9 लोगों को दोषी करार दिया है। इस मामले में मंगलवार (23 दिसंबर) को दोषियों को सजा सुनायी जाएगी।
बता दें, साल 2022 में हांसखाली में नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के सामने आने के बाद राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। आरोप लगाया गया था तत्कालीन तृणमूल पंचायत के सदस्य समरेंदु गयाली के बेटे सोहेल उर्फ ब्रज गयाली के घर पर जन्मदिन की पार्टी रखी गयी थी। वहीं किशोरी को शराब पिलाकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
इसके बाद उसे खून से लथपथ अवस्था में ही उसके घर के सामने फेंक दिया गया था। अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से अगले दिन घर पर ही किशोरी की मौत हो गयी थी।
इसके बाद इस घटना को दबाने के लिए घर के पास ही एक अनुमोदनहीन श्मशान में बिना किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट के किशोरी के शव का अंतिम संस्कार कर देने का आरोप लगाया गया था। घटना को लेकर राज्य भर में विरोध शुरू होने के बाद CBI को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी। इस घटना के बाद लोगों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए स्थानीय थाना के ओसी और पुलिस सुपर का तबादला भी कर दिया गया था।
विभिन्न सबूतों के आधार पर सोमवार को 9 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। जिन 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है उनमें शामिल हैं - समरेंद्र गयाली, सोहेल गयाली, प्रभाकर पोद्दार, रंजित मल्लिक, सुरजीत राय, आकाश बाड़े, दीप्त गयाली और पियुषकांति भक्त।
अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोहेल गयाली, प्रभाकर पोद्दार और रंजित मल्लिक के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 120बी, 34, 201, 506, 304 (2), 376 डीए और पॉक्सो 6 धारा के तहत मामला दायर किया गया है। वहीं सुरजीत राय और आकाश बाड़े के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 120बी, 34, 506, 120बी का मामला दायर किया गया है।
समरेंद्र गयाली, दीप्त गयाली और पियुषकांति भक्त के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 506, 201, 120बी और 34 का मामला दायर किया गया है। वहीं अंशुमान के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 120बीं, 34 और 201 के तहत मामला दायर किया गया है।