परिवहन विभाग ने पुलकार को लेकर जारी किया दिशा-निर्देश - दी गयी कौन सी हिदायत?

नए दिशा-निर्देश में स्कूल बस और पुलकार संचालन संस्था, गाड़ी मालिक, अभिभावकों व स्कूल प्रबंधन के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किया गया है।

By Moumita Bhattacharya

Dec 09, 2025 15:48 IST

हावड़ा के उलुबेड़िया में पुलकार दुर्घटना में 3 स्कूली छात्रों की मौत के बाद छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सोमवार को परिवहन विभाग की ओर से स्कूल बस व पुलकार संचालन के लिए एक नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। नए दिशा-निर्देश में स्कूल बस और पुलकार संचालन संस्था, गाड़ी मालिक, अभिभावकों व स्कूल प्रबंधन के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किया गया है।

पुलिस और पुलकार संगठनों के साथ परिवहन मंत्री स्नेहाशिष चक्रवर्ती ने बैठक की। बैठक में सभी की सहमति से दिशा-निर्देश बनाया गया। साथ ही घोषणा की गयी है कि अगर इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कड़े कदम उठाए जाएंगे।

क्या कहा गया नई गाईडलाइन में?

नई गाईडलाइन के मुताबिक प्रत्येक वाहन को वाणिज्यीक परमिट, अपडेटेड सीएफ, टैक्स, बीमा, प्रदूषण समेत अन्य कागजातों का होना अनिवार्य है। अगर ब्रेक, स्टेयरिंग, टायर आदि का नियमित रूप से रखरखाव नहीं किया गया तो चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। बताया जाता है कि पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी पूरे राज्य की निगरानी करेंगे।

स्कूल बसों के निर्धारित रंग, गाड़ी के सामने 'ऑन स्कूल ड्यूटी' का बोर्ड, खिड़कियों के ग्रील व दरवाजे पर सुरक्षा लॉक लगाना अनिवार्य है। जिस समय गाड़ी चलेगी, तब लाइट जलाकर रखना होगा। साथ ही नई गाईडलाइन में गाड़ियों पर काले रंग का शीशा लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगायी गयी है।

गाड़ी की गति पर नियंत्रण

गाड़ी की रफ्तार अगर 40 किलोमीटर प्रतिघंटा से ज्यादा होती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। साथ ही गाड़ी में पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम लगाना होगा। गाड़ी में एक अटेंडेंट (महिला को प्राथमिकता) रखनी होगी, जो बच्चों को चढ़ने-उतरने में मदद करेंगी।

इसके साथ ही अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी रखनी होगी। अगर किसी ड्राइवर के नाम पर ओवर स्पिडिंग, नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोप लग चुका हो तो उन्हें फिर से स्कूल की गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होगी।

स्कूलों को दी गयी हिदायत

स्कूलों को सख्त हिदायत दी गयी है कि पुलकार और स्कूल बस के रखरखाव के संबंध में विशेष शिविर का आयोजन करना होगा। गाड़ियों की निर्धारित सूची रखने के साथ ही अभिभावकों को सिर्फ सूचीबद्ध पुलकार सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए कहने की हिदायत दी गयी है।

इस दिशा-निर्देश में परिवहन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करने की बात भी कही गयी है, जिनके पास गाड़ी से संबंधित सभी जानकारियां सुरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अधिकारी का नाम, उनका फोन नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को गाड़ी के अंदर और बाहर लिखना होगा। परिवहन मंत्री स्नेहाशिष चक्रवर्ती ने कहा कि गैरकानूनी पुलकार की सेवा को बंद करने के लिए ही यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

अभिभावकों को दी गयी कौन सी हिदायतें?

*स्कूल में दर्ज गाड़ी से ही अपने बच्चों को भेजे।

*ड्राइवर का नाम, नंबर और लाइसेंस की जांच कर लें।

*ट्रैफिक के नियमों, सीटबेल्ट का इस्तेमाल न करने के नुकसान के बारे में बच्चों को समझाएं।

*निर्धारित रूट के निश्चित स्टॉप से ही बच्चों को पुलकार में चढ़ाए और उतारें।

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