🔔 ताज़ा ख़बरें सबसे पहले!

Samachar EiSamay की ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, खेल, मनोरंजन और बिज़नेस अपडेट अब सीधे आपके पास।

72 घंटे के अंदर स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड के आरोपी BDO प्रशांत बर्मन करें आत्मसमर्पण : हाई कोर्ट

न्यायाधीश ने कहा कि गंभीर आरोपों और जरूरी सबूतों को अस्वीकार करके जमानत दी गयी थी। इसलिए अग्रिम जमानत के आदेश को खारिज कर दिया है।

By Amit Chakraborty, Posted By : Moumita Bhattacharya

Dec 22, 2025 19:02 IST

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने सॉल्टलेक में स्वर्ण व्यापारी स्वपन कामिल्या की हत्या के आरोपी राजगंज BDO प्रशांत बर्मन को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा कि निचली अदालत ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जिन पर हत्या जैसे मामले में आरोपी को जमानत या अग्रिम जमानत देने से पहले विचार करने की जरूरत होती है।

न्यायाधीश ने आगे कहा कि गंभीर आरोपों और जरूरी सबूतों को अस्वीकार करके जमानत दी गयी थी। इसलिए हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत के उस आदेश को खारिज कर दिया है।

बारासात अदालत ने उत्तर बंगाल के राजगंज के BDO प्रशांत बर्मन को स्वपन कामिल्या के अपहरण और हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी। पुलिस ने प्रशांत बर्मन की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके निचली अदालत से अग्रिम जमानत ली थी।

गौरतलब है कि गत 29 अक्टूबर को स्वर्ण व्यवसायी स्वपन कामिल्या का शव न्यू टाउन से बरामद किया गया था। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि स्वपन की अपहरण कर हत्या की गयी है। इस घटना में BDO प्रशांत बर्मन पर आरोप लगाया गया था। अब तक पुलिस ने इस घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकारी वकील ने पहले कोर्ट को बताया था कि BDO प्रशांत इस घटना के आरोपियों में से एक है।

Prev Article
ममता बनर्जी पर तीखा वार करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने 'समझायी' SIR की ग्राउंड रिएलिटी

Articles you may like: