मप्र में आवारा कुत्तों के हमलों से स्थिति चिंताजनक, दमोह में 2 दिनों में 40 लोगों को काटा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा बै कि स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खेल के मैदान जैसे स्थानों को पूरी तरह आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी कुत्तों को डॉग शेल्टर में भेजना होगा।

By एलीना दत्ता, Posted by डॉ.अभिज्ञात

Nov 09, 2025 10:48 IST

भोपालः आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर दायर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच मध्य प्रदेश में फिर से आवारा कुत्तों के हमलों में वृद्धि की खबर आई है। दमोह ज़िले में पिछले दो दिनों में कम से कम 40 लोग इन हमलों के शिकार हुए हैं। इनमें से 35 हमले केवल दो विशेष कुत्तों ने किए हैं।

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अशोक बडोनिया ने बताया कि पतेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार और शनिवार को 25 लोगों को कुत्तों ने काटा। उन्होंने कहा कि हिंसक कुत्ते को तुरंत पकड़ना आवश्यक है। बटियागढ़ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. बी.एम. पंत ने कहा कि एक कुत्ते ने 10 लोगों को काटा है। दमोह ज़िला अस्पताल में पाँच और लोगों का इलाज किया गया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. आंजरिया के विशेष पीठ ने कहा कि स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खेल के मैदान जैसे स्थानों को पूरी तरह आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी कुत्तों को डॉग शेल्टर में भेजना होगा। अदालत ने यह काम आठ सप्ताह के भीतर पूरा करने की सलाह दी है।

सिर्फ आवारा कुत्ते ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे से गाय, बकरी और अन्य पशुओं को भी हटाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अदालत ने कहा कि इसके लिए एक विशेष निगरानी दल बनाई जाएगी, जो सड़कों से पशुओं को हटाकर शेल्टर होम भेजेगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर भटकते पशुओं की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है।

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