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चुनावी ड्यूटी पर तैनात बस ड्राइवर-खलासी Postal Ballot से कर सकेंगे मतदान, क्या है प्रक्रिया?

ड्यूटी पर तैनात बस के ड्राइवर और खलासी भी मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसे सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है।

By Moumita Bhattacharya

Apr 12, 2026 11:41 IST

निजी बसों के ड्राइवर अथवा खलासी जिन्हें चुनाव के काम में शामिल किया जाता है, उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहता है कि वे कभी भी अपना वोट नहीं दे पाते हैं। इसलिए चुनाव में ड्यूटी कर रहे ड्राइवर और खलासियों के लिए आयोग (Election Commission) ने खास इंतजाम किया है।

ड्यूटी पर तैनात बस के ड्राइवर और खलासी भी मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसे सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो चरणों को मिलाकर करीब 3000 बस और मिनीबस को चुनाव की ड्यूटी के लिए लिया गया है। कुल मिलाकर चुनाव की ड्यूटी पर 10,000 से ड्राइवर-खलासी को लगाया गया है। ड्यूटी पर तैनात रहने की वजह से ड्राइवर-खलासी अपना मतदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए परिवहन कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। अब पोस्टल बैलट के माध्यम से बसों के ड्राइवर व खलासी अपना मतदान कर सकेंगे।

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कैसे करेंगे बैलेट पेपर से मतदान?

इस प्रक्रिया के तहत मतदान कैसे करेंगे? इस बारे में भी चुनाव आयोग ने सारी जानकारियां साझा की हैं। बैलेट पेपर से मतदान करने के लिए बस मालिक व श्रमिक संगठनों को अपने नजदीकी पब्लिक व्हीकल डिपार्टमेंट (PVD) ऑफिस से 'फॉर्म 12' लेने के लिए कहा गया है। इस फॉर्म को भरकर इसके साथ वोटर कार्ड की फोटो कॉपी, गाड़ी के मालिक का घोषणापत्र और गाड़ी की रिक्वीजिशन की कॉपी संबंधित जिला निर्वाचन ऑफिस में जमा करनी होगी। कागजातों को जमा करने की आखिरी तारीख 13 अप्रैल निर्धारित की गयी है।

हालांकि इतने कम समय में इन दस्तावेजों को जमा करना ही एक मुश्किल टास्क होने वाला है। बस मालिक संगठनों की ओर से समयसीमा को बढ़ाने का आवेदन भी किया गया है।

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