नई दिल्ली: धूम्रपान करने वालों के लिए बुरी खबर है। अब सिगरेट का कश लेने से पहले उन्हें दो बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि आगामी 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। उसी दिन से सिगरेट के साथ-साथ पान मसाले पर भी अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।
पीटीआई सूत्रों ने बताया है कि इससे पहले ही तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की जानकारी दी जा चुकी थी। और बुधवार को साल की आखिरी रात इस संबंध में नई उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) और सेस लगाने को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के अनुसार तंबाकू उत्पादों और पान मसाले पर पहले से लागू जीएसटी के साथ-साथ नई दर पर लेवी या शुल्क जोड़ा जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आगामी 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत की दर से जीएसटी लिया जाएगा। बीड़ी के मामले में यह कर 18 प्रतिशत होगा।
इस जीएसटी के साथ ‘हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस’ भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सभी तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त ‘एक्साइज ड्यूटी’ भी लागू की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर अंकुश लगाना चाहती है। इसी उद्देश्य से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने को लेकर पहले ही एक विधेयक पेश किया गया था। दिसंबर महीने में संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह नया कर और शुल्क कब से लागू होगा।
जानकारी के अनुसार इसके परिणामस्वरूप सिगरेट, तंबाकू उत्पादों और पान मसाले की कीमतों में 64 से 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने वाली है।