हैदराबादः तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। यह याचिका असम सरकार द्वारा दर्ज मामले में दायर की गई थी, जो सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंहवी ने सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से तर्क दिया कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है।
असम सरकार की दलील
असम के अटॉर्नी जनरल देवजीत सैकिया ने कोर्ट को बताया कि मामले में कोई राजनीतिक बदले की भावना नहीं है और यह याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट में स्वीकार्य नहीं है। खेड़ा के वकील पोनम अशोक गौड ने पीटीआई से कहा कि अदालत के आदेश संभवतः शुक्रवार को जारी किए जाएंगे।