गत शनिवार को सॉल्टलेक स्टेडियम (युवा भारती क्रीड़ांगन) में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गयी थी। इन याचिकाएं गुरुवार को हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल और न्यायाधीश पार्थसारथी सेन की खंडपीठ में आयी थी।
वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने अपने जूनियर वकील के जरिए इन मामलों में राज्य की तरफ से प्रस्तुत करने का आवेदन किया था। हालांकि वह खुद कोर्ट में मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने कल्याण बनर्जी के आवेदन का जवाब भी दिया। संभावना है कि अगले सोमवार को इन मामलों की सुनवाई हो सकती है।
हालांकि शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि क्या कल्याण बनर्जी इस मामले में अपनी दलील रख सकते हैं? क्योंकि घटना वाले दिन कल्याण बनर्जी खुद मैदान में दर्शक के तौर पर मौजूद थे। कोर्ट ने सोमवार को इस पर सुनवाई करने का भरोसा दिया है।
गौरतलब है कि सॉल्टलेक के युवा भारती क्रीड़ांगन में मेसी के कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें से एक मामले के याचिकाकर्ता राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं। जनहित याचिका के याचिकाकर्ता मैनाक घोषाल ने अनुरोध किया था कि जिन दर्शकों ने टिकट खरीदने के लिए हजारों रुपए खर्च किए थे लेकिन मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए उनके रुपए वापस किए जाएं।
उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों ED और CBI से भी पूरे मामले की जांच करने का अनुरोध किया है। दूसरी जनहित याचिका वकील सब्यसाची चटर्जी ने दायर की थी। उनके मामले में दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने इस घटना के मद्देनजर एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया है लेकिन राज्य सरकार के पास वह अधिकार नहीं है।