देहरादून: यदि घर के पालतू कुत्ते के काटने से कोई व्यक्ति घायल होता है तो एफआईआर सीधे कुत्ते के मालिक के खिलाफ दर्ज की जाएगी। यह निर्देश उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जारी किया गया है। हाल ही में देहरादून में रॉटवाइलर नस्ल के पालतू कुत्ते के काटने से कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद देहरादून नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। नगर निगम की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अब पालतू कुत्ते के काटने की स्थिति में केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि मालिक को जेल भी जाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं नगर निगम चाहें तो पालतू कुत्ते को मालिक से जब्त कर पिंजरे में बंद भी रख सकता है।
‘देहरादून डॉग लाइसेंसिंग बाय-लॉ 2025’ के अनुसार पालतू कुत्ते की वजह से किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी। यह नियम जल्द ही पूरे शहर में लागू किया जाएगा। इसके बाद कुत्ते के मालिकों को और अधिक सतर्क रहना होगा ताकि उनके पालतू जानवर से किसी को नुकसान न पहुंचे। पहले कुत्ते के काटने पर केवल जुर्माना देकर मामला निपट सकता था लेकिन अब मालिक के खिलाफ कानूनी मामला भी दर्ज होगा।
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि तीन महीने से अधिक उम्र के हर पालतू कुत्ते के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण की तारीख से केवल एक साल तक ही मान्य रहेगा यानी हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। इसके अलावा लाइसेंस बनवाते समय संबंधित प्राधिकरण के पास रेबीज टीकाकरण का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। बिना टीकाकरण के किसी भी कुत्ते को देहरादून नगर निगम की ओर से लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।