पणजी: गोवा की एक अदालत ने गुरुवार को चर्चित गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता की पुलिस रिमांड चार दिन के लिए और बढ़ा दी। इस हादसे में 6 दिसंबर की आधी रात को 25 लोगों की जान चली गई थी।
अजय गुप्ता को दिल्ली से 10 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले मापुसा की अदालत ने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि गुरुवार को समाप्त हो रही थी। गुप्ता को निचली अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी रिमांड चार दिन और बढ़ा दी गई। उनके वकील रोहन देसाई ने यह जानकारी दी।
वकील ने बताया कि अजय गुप्ता ने पीठ दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद अदालत के निर्देश पर उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। जांच के बाद उन्हें हिरासत में गद्दे के इस्तेमाल की अनुमति दी गई। गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उनकी जांच की गई।
गौरतलब है कि उत्तरी गोवा के अर्पोरा इलाके में स्थित इस नाइटक्लब में 6 दिसंबर की रात भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 20 नाइटक्लब कर्मचारी और 5 पर्यटकों सहित कुल 25 लोगों की मौत हो गई थी।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक इस मामले में कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें अजय गुप्ता के अलावा नाइटक्लब के दो अन्य मालिक-गौरव लूथरा और उनके भाई सौरभ लूथरा शामिल हैं, जिन्हें थाईलैंड से निर्वासित कर भारत लाया गया।
इसके अलावा गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों में राजीव मोडक (कॉरपोरेट जनरल मैनेजर), प्रियांशु ठाकुर (गेट मैनेजर), राजवीर सिंघानिया (बार मैनेजर), विवेक सिंह (जनरल मैनेजर) और भारत करण सिंह कोहली (कर्मचारी) शामिल हैं।
पुलिस ने नाइटक्लब के एक अन्य मालिक, ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया है। वहीं, अजय गुप्ता ने गुरुवार को अदालत में जमानत याचिका भी दाखिल की है।
इस मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस आग लगने के कारणों व सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गहराई से पड़ताल कर रही है।