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भोपाल कसाईखाना मामले में मंत्री विजयवर्गीय का आदेश पर डॉक्टर निलंबित, मामले की जांच शुरू

डॉक्टर बेनी प्रसाद गौड़ ने कथित रूप से प्रतिबंधित मांस को भैंस का मांस बताने वाला प्रमाणपत्र जारी किया था।

By राखी मल्लिक

Jan 13, 2026 15:04 IST

भोपाल : मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को कहा कि भोपाल नगर निगम कसाईखाने के मामले में उस डॉक्टर को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। जिसने कथित रूप से गाय का मांस भैंस का मांस बताने वाला प्रमाणपत्र जारी किया था, और मामले की जांच शुरू की जाए।

मंत्री विजयवर्गीय ने एएआई से बातचीत में कहा कि हमने भोपाल नगर निगम को आदेश दिया है कि तत्काल संलिप्त डॉक्टर (जिसने कथित रूप से गाय के मांस को भैंस का मांस बताया) उनको निलंबित किया जाए और मामले की पूरी जांच कराई जाए।

ध्यान देने योग्य है कि डॉक्टर बेनी प्रसाद गौड़ ने कथित रूप से प्रतिबंधित मांस को भैंस का मांस बताने वाला प्रमाणपत्र जारी किया था।

इससे पहले भोपाल नगर निगम ने शहर के एक कसाईखाने को सील कर दिया था। बाद में जब लैब रिपोर्टों में पुष्टि हुई कि एक ट्रक से जब्त की गई बड़ी मात्रा में मांस प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। इस कार्रवाई की जांच तब शुरू हुई, जब इस महीने की शुरुआत में जहंगीराबाद क्षेत्र में लगभग 25 टन मांस जब्त किया गया था। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

अधिकारियों के अनुसार 17 दिसंबर की रात को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने कथित रूप से भोपाल से मुंबई जा रहे एक मांस से भरे ट्रक को रोक लिया। इन संगठनों का दावा था कि इस खेप में प्रतिबंधित मांस था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मांस जब्त किया और जांच के लिए नमूने लैब में भेजे। रिपोर्ट में प्रतिबंधित मांस की पुष्टि होने के बाद, नगर निगम ने उस कसाईखाने को सील कर दिया, जहां से यह मांस कथित रूप से आया था। भोपाल महापौर मालती राय ने कहा कि कसाईखाने के नमूनों में गड़बड़ी पाई गई। जिसके बाद कार्रवाई की गई।

महापौर ने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कसाईखाने के नमूने गलत पाए गए और उस पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों, निजी विक्रेता या किसी अन्य शामिल व्यक्ति के खिलाफ तथा प्रशासन सभी आवश्यक और उचित कार्रवाई कर रहा है।

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