मुजफ्फरनगर: मंगलवार को यहां की एक विशेष MP-MLA अदालत ने 2004 के लोकसभा चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन के एक मामले में दो पूर्व सांसद और तीन अन्य लोगों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। विशेष मजिस्ट्रेट देवेंद्र फौजदार ने सभी पांच अभियुक्तों, पूर्व सांसद कादिर राणा और सईदुज्जमां, पूर्व नगर बोर्ड सदस्य हाजी सलीम, शमिम कल और सादिक को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा।
अभियोजन अधिकारी राहुल सिंह के अनुसार, अभियुक्तों पर 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन ने आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने कांग्रेस उम्मीदवार अभियुक्त सईदुज्जमां के समर्थन में 5 मई 2004 को फकरशाह चौक, कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चुनावी सभा आयोजित की थी, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ थी। हालांकि अदालत ने कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूत पर्याप्त नहीं थे और दोषमुक्त पाए गए। उन्हें संदेह का लाभ दिया गया।