पानीहाटी नगर पालिका के तृणमूल कांग्रेस काउंसलर अनुपम दत्त की हत्या के मामले में बैरकपुर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस जघन्य हत्याकांड में दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए आरोपियों में अमित पंडित, संजीब पंडित और जियारुल मंडल शामिल हैं। घटना के करीब साढ़े तीन साल बाद सजा का ऐलान हुआ है, जिससे मृत काउंसलर के परिवार को कुछ हद तक राहत मिली है।
घटना 13 मार्च 2022 की है। उस दिन शाम के वक्त पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 के काउंसलर अनुपम दत्त अपने पालतू जानवर के लिए दवा खरीदने आगरपाड़ा स्टेशन रोड गए थे। वह स्कूटी से जा रहे थे, तभी खुलेआम पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें गोली मार दी गई। यह खौफनाक और नृशंस हत्या CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। इस घटना के बाद राज्य की राजनीति में भारी उथल-पुथल मच गई थी।
हत्या की जांच में बैरकपुर पुलिस ने खुलासा किया कि इस वारदात की सुपारी बापी उर्फ संजीब पंडित ने दी थी। शुरुआत में जियारुल मंडल को हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी। चार लाख रुपये लेने के बावजूद वह हत्या को लेकर टालमटोल कर रहा था। इसके बाद अमित पंडित को सुपारी दी गई। गोली मारने के बाद अमित इलाके में ही छिपा रहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में ही जियारुल और संजीब पंडित के नाम सामने आए। बाद में तीनों को गिरफ्तार कर विस्तृत जांच शुरू की गई।
फैसले के बाद मृत काउंसलर की पत्नी मीनाक्षी दत्त ने कहा, “मैं फांसी की सजा चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद दी है। मैं कानून से ऊपर नहीं हूं। आगे उच्च अदालत में जाने पर विचार किया जाएगा।”
इस दौरान पानीहाटी के चेयरमैन सोमनाथ दे भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा,“परिवार को न्याय मिला है, यही सबसे बड़ी बात है।” उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों ने जिस तरह से गवाही दी, वह इस फैसले में बेहद अहम साबित हुई।