सॉल्टलेक स्टेडियम (युवा भारत क्रीड़ांगन) से फूलों का गमला चुराने के अपराध में अब मेसी फैंस को मिलेगी सजा!
पिछले शनिवार को सॉल्टलेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के G.O.A.T. इंडिया टूर के दौरान लगभग 65 हजार फैंस पहुंचे थे। दिग्गज फुटबॉलर मेसी की झलक भी नहीं मिल पाने की वजह से फैंस का गुस्सा भड़क उठा था। नाराज फैंस ने सॉल्टलेक स्टेडियम में सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं की थी बल्कि सोफा सेट में आग तक लगा दी गयी थी।
फूलों का गमला, कार्पेट, गोल पोस्ट का नेट समेत अन्य कई चीजें 'चोरी' करने का आरोप भी लगाया गया था। इस घटना के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर तोड़फोड़ व सरकारी सामानों को घर ले जाते मेसी फैंस का वीडियो भी वायरल हुआ था।
सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर पुलिस ने कई दर्शकों को चिह्नित भी किया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ धारा 303 (चोरी) और 309(लूट) का मामला दर्ज करवाने की अर्जी विधाननगर पुलिस ने दी है। विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सॉल्टलेक स्टेडियम से फूलों का गमला, कार्पेट, गोल पोस्ट का नेट चोरी करने वाले 11 लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिह्नित किया गया है।
गुरुवार की दोपहर विधाननगर दक्षिण थाना के अधिकारियों के साथ कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में तोड़फोड़ के अलावा स्टेडियम से सामान चोरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में कई अधिकारियों ने सवाल किया। बताया जाता है कि मेसी को न देख पाने के गुस्से में लोगों ने स्टेडियम में तोड़फोड़ और लूटपाट की। लेकिन अपने गुस्से को शांत करने के लिए सरकारी सम्पत्ति को लूटना गैरकानूनी है।
इसलिए अगर इस मामले में अभी कड़े कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। इसके बाद ही विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में नई धाराएं जोड़ने के साथ ही आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में दक्षिण थाना से मदद मांगी गयी है। आवश्यकता होने पर कोलकाता, बैरकपुर, हावड़ा समेत राज्य के दूसरे इलाकों की पुलिस से भी मदद लेने का निर्देश पुलिस अधिकारियों ने दिया है।
विधाननगर दक्षिण थाना की पुलिस ने सॉल्टलेक स्टेडियम में तोड़फोड़ की घटना में 2 सुओमोटो मामला दायर किया है। इनमें से एक तोड़फोड़ से संबंधित है जहां मुख्य रूप से सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने, वेस्ट बंगाल एमपीओ एक्ट की धारा 9 (सार्वजनिक सुरक्षा में बाधा, तोड़फोड़) और पीडीपीपी एक्टर की धारा 3 (सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने) का मामला दायर किया गया है। विधाननगर कमिश्नरेट के एक अधिकारी ने बताया कि तोड़फोड़ के मामले में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।