लखनऊ: आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी पुलिस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए ऊपरी आयु सीमा में एकमुश्त तीन साल की छूट देने की घोषणा की है। यह फैसला कांस्टेबल स्तर के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह आयु में छूट 2025 की प्रस्तावित सीधी पुलिस भर्ती के तहत सभी वर्गों के उम्मीदवारों को दी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो कोविड महामारी के दौरान भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे और पहले के अवसरों से वंचित रह गए थे। यह फैसला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट) नियम, 1992 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। इस आयु छूट का लाभ कुल 32,679 पदों की भर्ती में मिलेगा, जिनमें शामिल हैं—
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कांस्टेबल (सिविल पुलिस) पुरुष एवं महिला, पीएसी (PAC) और सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, विशेष सुरक्षा बल कांस्टेबल, महिला बटालियन कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस कांस्टेबल, पुरुष एवं महिला जेल वार्डर।
सरकारी बयान में कहा गया कि यह आयु छूट 31 दिसंबर को जारी भर्ती अधिसूचना की निरंतरता में दी गई है और यह एक बार के विशेष उपाय के रूप में उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो केवल आयु सीमा के कारण अयोग्य हो रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 31 दिसंबर को 32,679 कांस्टेबल स्तर और समकक्ष पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उसी दिन शुरू हुई थी और यह 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना अनिवार्य होगा।
बोर्ड ने बताया कि यह भर्ती 2025 की सीधी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे पहले वर्ष 2025 में 60,000 से अधिक कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां पूरी की जा चुकी हैं। भर्ती से जुड़ी पात्रता शर्तें, चयन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।