पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (PMPML) ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अथर्व सुदामे पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है। इंफ्लुएंसर पर बिना अनुमति बस के अंदर रील बनाने के आरोप है
अधिकारियों के अनुसार अथर्व सुदामे ने PMPML की एक बस के अंदर रील्स बनाई थी, जिनमें बस का यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन और परिवहन विभाग का बैज दिखाई दे रहा था। यह सब बिना किसी अनुमति के किया गया था।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने बताया कि पहले 2 जनवरी को सुदामे को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके कारण उन पर ₹50,000 का जुर्माना लगा दिया गया।
यह जुर्माना दो आपत्तिजनक वीडियो के लिए लगाया गया है। प्रत्येक वीडियो के लिए ₹25,000 की दर से राशि तय की गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सुदामे समय पर जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
PMPML के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पंकज देओरे ने कहा कि इस तरह के जुर्माने उन लोगों के लिए चेतावनी और रोकथाम का काम करेंगे, जो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए करते हैं।