भदोही : उत्तर प्रदेश के भदोही की एक अदालत ने मंगलवार को एक 28 वर्षीय किर्ती उर्फ लक्ष्मण को दो बच्चों का गला घोंटकर हत्या करने और उनके शवों को एक परित्यक्त ईंट भट्ठे में फेंकने के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। सहायक सरकारी अधिवक्ता प्रवेश कुमार तिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने दोषी किर्ती पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने चार और छह वर्ष के दो बच्चों-विषाल और सुधामा की हत्या के लिए दोषी को प्रत्येक मामले में अलग-अलग आजीवन कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। तिवारी ने बताया कि बच्चों की मां 24 वर्षीय पिंकी देवी की तीन दिन पहले ठंड लगने से मौत हो गई। वह रात के समय गोपीगंज थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के नीचे एक पुलिया के पास रहती थी।
भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार यह मामला 4 जुलाई 2024 का है, जब पुलिस को मोढ पुलिस चौकी के अंतर्गत नरोट्टमपुर गांव में एक ईंट भट्ठे की झोपड़ी से दो बच्चों के शव मिले थे। बंद पड़े भट्ठे से बदबू आने की शिकायत पर पुलिस वहां पहुंची थी। शव एक लाल साड़ी में लिपटे हुए मिले। अपने बच्चों की चार दिनों से तलाश कर रहीं पिंकी देवी ने ही उनकी पहचान की थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने हरिपट्टी गांव से किर्ती के साथ उसे गिरफ्तार किया, जिसके साथ वह उस समय रह रही थी। पिंकी देवी घुमंतू मुसहर समुदाय से थी और अपने दो बेटों के साथ सोनभद्र से भदोही आई थी। बच्चों को उनके पिता के पास वापस भेजने को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। ऐसे ही एक विवाद के दौरान क्रोध में किर्ती ने दोनों बच्चों की हत्या कर दी और शवों को छिपाकर वहां से भाग गया। अपनी मृत्यु से पहले पिंकी देवी ने इस मामले में गवाह के रूप में बयान भी दर्ज कराया था।