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टोरंटो में लापता भारतीय युवती मृत पाई गई, प्रथम श्रेणी हत्या का मामला दर्ज

हिमांशी खुराना हत्याकांड पर भारत के वाणिज्य दूतावास की प्रतिक्रिया, परिवार को हरसंभव मदद दी जा रही है।

By रजनीश प्रसाद

Dec 24, 2025 18:29 IST

टोरंटो: भारत के टोरंटो स्थित वाणिज्य दूतावास ने बुधवार को टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया मंच X पर साझा किए गए एक बयान में वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वह टोरंटो में युवा भारतीय नागरिक सुश्री हिमांशी खुराना की हत्या से अत्यंत दुखी और स्तब्ध है और इस गहन शोक की घड़ी में उनके शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है।वाणिज्य दूतावास ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। जांच जारी रहने के दौरान स्थानीय अधिकारियों के साथ करीबी समन्वय में परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

यह बयान टोरंटो पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के बाद आया है जिसमें बताया गया कि शहर में 30 वर्षीय भारतीय मूल की एक महिला की हत्या कर दी गई है। इस मामले में एक ऐसे संदिग्ध के खिलाफ पूरे कनाडा में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जो पीड़िता को जानता था। मृतका की पहचान टोरंटो निवासी हिमांशी खुराना के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार इस मामले में 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी जो टोरंटो का ही निवासी है उसको तलाश की जा रही है। CBC न्यूज के हवाले से जांचकर्ताओं ने कहा कि यह मामला “अंतरंग साथी से जुड़ी हिंसा” (इंटिमेट पार्टनर वायलेंस) का प्रतीत होता है।

टोरंटो पुलिस ने बताया कि उन्हें सबसे पहले शुक्रवार देर रात एक लापता व्यक्ति की सूचना मिली थी। पुलिस के अनुसार शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 की रात लगभग 10:41 बजे स्ट्राचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके से लापता व्यक्ति की कॉल पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। रात भर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने बताया कि शनिवार, 20 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे अधिकारियों ने एक आवास के भीतर लापता महिला को मृत अवस्था में पाया जिसके बाद इस मौत को हत्या के रूप में दर्ज किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पीड़िता और संदिग्ध एक-दूसरे को जानते थे। अब्दुल गफूरी के खिलाफ प्रथम श्रेणी हत्या का कनाडा-व्यापी वारंट जारी किया गया है। यदि अदालत में पूर्व नियोजन और आपराधिक मंशा साबित होती है, तो इस अपराध में आजीवन कारावास और पैरोल की कोई संभावना नहीं होती।

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